कोरोना: बिहार में टोटल लॉकडाउन, जानें किन कामों की अनुमति और किस पर पाबंदी

बिहार में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 19 हजार के करीब है. इस वायरस की चपेट में आकर अबतक 174 लोगों की मौत हो चुकी है. राहत की बात है कि अबतक 12 हजार 849 लोग ठीक हो चुके हैं. प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 6261 है.

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पटना में बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्ति को मिली सजा (फोटो-पीटीआई) पटना में बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्ति को मिली सजा (फोटो-पीटीआई)

aajtak.in

  • पटना,
  • 15 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 12:00 PM IST

  • 16 जुलाई से लॉकडाउन का नया फेज
  • 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा

बिहार में गुरुवार यानी 16 जुलाई से लॉकडाउन का नया फेज शुरू हो रहा है. राज्य में कोरोना वायरस के रोगियों में बढ़ोतरी के बाद डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मंगलवार को कहा कि बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इस दौरान जरूरी कामों की छूट दी जाएगी.

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लॉकडाउन के दौरान रेलवे और विमान सेवा जारी रहेंगी. वहीं, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे.

16 से 31 जुलाई के दौरान पाबंदियों के लिए राज्य सरकारी द्वारा जारी गाइडलाइन इस प्रकार है.

पूजा और उपासना के स्थल बंद रहेंगे.

कृषि कार्य और निर्माण कार्य की इजाजत होगी. खेती-बारी से जुड़ी दुकानें भी पूर्ववत चलती रहेंगी. निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें भी खुली रहेंगी.

व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी और सरकारी संस्थान बंद रहेंगे. लेकिन पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे. पावर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस भी खुले रहेंगे.

राशन दुकान, सरकारी राशन की दुकान, फल सब्जी, मीट, मछली की दुकानें खुली रहेंगी. हालांकि इन दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम में चार बजे से 7 बजे तक खोलने की इजाजत होगी.

दवा दुकान, डिस्पेंसरी, मेडिकल उपकरण दुकान, लेबोरेटरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस की सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी.

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मेडिकल सेवा से जुड़े नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ के आने-जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी. लेकिन बेवजह के घूमते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

बैंक, एटीएम, कैश प्रबंधन, इंश्योरेंस कार्यालय को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है.

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होटल, मोटल, लॉज, रेस्तरां, ढाबा, भोजनालयों को केवल होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी.

राज्य में टैक्सी, ऑटो रिक्शा सेवाओं की अनुमति होगी.

गोदामों में लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति होगी. सरकार ने माल परिवहन की भी इजाजत दी है.

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सभी सरकारी वाहनों और सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों को ले जानेवाले निजी वाहनों को पास जारी होगा. इससे जुड़े कर्मचारी अपने आईकार्ड के आधार पर आ जा सकेंगे. उन्हें ऑफिस से अपने आवास और आवास से अपने घर जाने की इजाजत होगी.

बता दें कि बिहार में कुल मरीजों का आंकड़ा 19 हजार के करीब है. इस वायरस की चपेट में आकर अब तक 174 लोगों की मौत हो चुकी है. राहत की बात है कि अब तक 12 हजार 849 लोग ठीक हो चुके हैं. प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 6261 है.

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