लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से कई तरह की छूटें मिलने वाली थीं. इसी को देखते हुए ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक समेत दूसरे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लिए जा रहे थे. लेकिन इस बीच रविवार को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक जारी रहेगी.
दरअसल पिछला आदेश के मुताबिक फ्लिपकार्ट पर मोबाइल, लैपटॉप समेत तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई थी और इन चीजों की डिलीवरी 20 अप्रैल से होनी थी, लेकिन अब एक बार फिर सरकार ने नियम में बदलाव करते हुए केवल जरूरी चीजों की बिक्री पर छूट दी है. यानी जिन लोगों ने मोबाइल समेत दूसरे प्रोडक्टस बुक किए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे.
दरअसल 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान हुआ, और 25 मार्च से देश में ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई कर रही हैं. जिसके बाद कुछ दिन पहले ही सरकार ने नई गाइडलाइन में ई-कॉमर्स कंपनियां को दूसरे सामानों की बिक्री में थोड़ी छूट दी गई थी. लेकिन अब फिर 3 मई तक दूसरे सामानों की डिलीवरी पर बैन लगा दिया गया है.
आइए जानते हैं कि किन-किन चीजों की डिलीवरी सोमवार से होंगी, और कौन-सा कारोबार कल से शुरू हो जाएगा.
1. स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी, जिसमें AYUSH सेवाएं से जुड़े काम होंगे. यानी सभी तरह के अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे. ये सेवा 24 अप्रैल से जारी है.
2. लॉकडाउन की वजह से कृषि संबंधी कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं, अब सरकार ने कहा कि 20 अप्रैल से सभी तरह की कृषि, हॉर्टिकल्टर गतिविधियां की जा सकेंगी.
3. दक्षिण भारत में मछलीपालन और इससे जुड़ा बड़ा कारोबार है. लॉकडाउन की वजह से यह कारोबार अब तक बंद है लेकिन 20 अप्रैल से मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों (मरीन या इनलैंड) का संचालन किया जा सकेगा.
4. सरकार ने 20 अप्रैल से चाय बागानों को राहत देने का ऐलान किया है. अब चाय, कॉफी, रबड़ का प्लांटेशन किया जा सकेगा. लेकिन इसके लिए 50 फीसदी वर्करों के साथ काम की इजाजत दी गई है.
5. पशुपालन पर भी 20 अप्रैल से छूट मिलेगी. इसके दायरे में गाय, भेड़ और भैंस पालन आता है. जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेंन करते हुए कारोबार कर सकते हैं.
8. पेट्रोल पंप पहले से ही खुले हैं, और आगे भी खुले रहेंगे. सरकार का कहना है कि पब्लिक यूटिलिटीज सेवाओं को छूट मिलेगी.
9. देश में सामानों की ढुलाई का काम चलता रहेगा. क्योंकि इस पाबंदी से जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर पड़ेगा. साथ ही किसानों को अनाज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कतें आएंगी.
10. मजदूरों की रोजी-रोटी को ध्यान में रखते हुए मनरेगा से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है. आदेश में कहा गया है कि मनरेगा का काम सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के साथ होगा.
11. लॉकडाउन के दौरान खाने-पीने की चीजों की सप्लाई पर कोई असर न हो, इसके लिए जरूरी सामान की सप्लाई जारी रहेगी.
12. ग्रीन जोन में स्थित कमर्शियल और प्राइवेट कंपनियां काम शुरू कर सकती हैं. लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजिंग का पूरा ख्याल रखना होगा.
13. उन इलाकों की सरकार और निजी इंडस्ट्रीज/औद्योगिक शुरू करने की इजाजत है, जहां कोरोना ज्यादा प्रभावी नहीं है और काम करने वाले कर्मचारियों को निजी वाहन से आवाजाही की सुविधा हो या फिर कंपनी रहने की सुविधा दे.
14. कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम किए जा सकेंगे. लेकिन इसके लिए मजदूर की जरूरत होगी. ऐसे उन इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो पाएगा जहां मजदूर रहकर काम कर सकें.
15. मेडिकल और वेटिनरी केयर और जरूरी सामान की खरीदारी जैसी जरूरी सेवाओं के लिए प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके अलावा, जो लोग छूट प्राप्त कैटिगरी में काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं उनको इजाजत होगी.
16. केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी दफ्तर खुले रहेंगे, यानी सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज होगा.
17. ऑनलाइन टीचिंग, डिस्टेंस लर्निंग की बढ़ावा देने की बात कही गई. ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम सही से पालन हो.
बंद रहेंगे ये सब
स्कूल, कॉलेज, बस, ट्रेन, फ्लाइट, टैक्सी, ऑटो, सिनेमाहाल, मॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, चिड़ियाघर, पार्क, सभी धार्मिक स्थल और सभी तरह के आयोजन जिसमें शादी-विवाह, खेल-कूद शामिल हैं.