Ticket Booking Rule: रेलवे ने फिर बदले टिकट बुकिंग के नियम, अब 1 दिन पहले करना होगा अप्‍लाई... इन्‍हें होगा फायदा!

रेल मंत्रालय ने इमरजेंसी कोटा आवेदन जमा करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. मंत्रालय की ओर से जारी इस सर्कुलर के अनुसार, आपातकालीन कोटा (EQ) सीटों के लिए आवेदन करने वाले यात्रियों को अब अपनी जर्नी डेट से एक दिन पहले आवेदन जमा करना होगा.

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इमरजेंसी कोटा के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग नियम में बदलाव. (Photo: Freepik) इमरजेंसी कोटा के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग नियम में बदलाव. (Photo: Freepik)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्‍ली,
  • 25 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 12:18 PM IST

पिछले कुछ समय से रेलवे विभाग टिकट बुकिंग की प्रक्रिया (Rilway Ticket Booking Rules) को आसान बनाने और सभी यात्रियों की सुविधा के लिए टिकटों की बुकिंग संबंधित नियमों में कई बदलाव किया है. अब एक बार फिर Railway ने नियम बदला है, लेकिन इस बार बदलाव इमरेंसी कोटा (EQ) के लिए किया गया है. ऑपरेशन में सुधार और अंतिम समय में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ये बदलाव किया गया है. 

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इमरजेंसी कोटा को लेकर क्‍या हुआ बदलाव? 
रेल मंत्रालय ने इमरजेंसी कोटा आवेदन जमा करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. मंत्रालय की ओर से जारी इस सर्कुलर के अनुसार, आपातकालीन कोटा (EQ) सीटों के लिए आवेदन करने वाले यात्रियों को अब अपनी जर्नी डेट से एक दिन पहले आवेदन जमा करना होगा. यह नया नियम देशभर की रेल सेवाओं पर लागू कर दिया गया है. 

क्‍या है इमरजेंसी कोटा? 
रेलवे की ओर से इमरजेंसी में यात्रा (Emergency Quota) करने वाले कुछ लोगों के लिए इमरजेंसी कोटा रिजर्व रखा जाता है. पहले इमरजेंसी कोटा के लिए यात्रा वाले दिन ही बुकिंग के लिए आवेदन किया जा सकते थे, लेकिन अब नियम बदलने से एक दिन पहले इसकी बुकिंग करनी होगी. 

किसे होगा लाभ? 
सीटों के आवंटन के समय, उच्‍च सरकारी अधिकारियों या सांसदों आदि की स्वयं यात्रा के लिए इमरजेंसी कोटा सबसे पहले आवंटित किया जाता है, जो वरीयता क्रम में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के अनुसार होता है. इसके बाद, सीनियर सिटीजन, मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी इंटरव्‍यू और अन्‍य कारणों पर विचार किया जाता है. 

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इमरजेंसी कोटा का नया नियम

  1. सर्कुलर में कहा कि सुबह 12:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों के लिए इमरजेंसी कोटा आवेदन यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 1:00 बजे तक देना होगा. 
  2. दोपहर 1:01 बजे से रात 11:59 बजे के बीच चलने वाली बाकी सभी ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा आवेदन जर्नी के एक दिन पहले दोपहर 1:00 बजे तक देना होगा. 
  3. रविवार या सार्वजनिक छुट्टियों पर चलने वाली ट्रेनों के लिए इमरजेंसी कोटा का आवेदन वर्किड डे को ही देना होगा.  

रेलवे ने बदले हैं ये भी नियम 

  • भारतीय रेलवे ने ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले चार्ट तैयार करने का नियम पेश किया है. अभी तक यह चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था. इससे टिकट कंफर्म नहीं होने पर यात्रियों को ऑप्‍शनल टिकट बुक करने का मौका मिलेगा. 
  • तत्‍काल टिकट के लिए आधार जरूरी कर दिया गया है.  बिना आधार वेरिफिकेशन वाले यूजर्स तत्‍काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा OTP भी अनिवार्य है. 
  • अगर वेटिंग टिकट है तो अब आपको स्‍लीपर और एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसका मतलब है कि यात्रा और सुविधाजनक हो जाएगी. 
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