इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की अंतिम तारीख 15 सितंबर है. 16 सितंबर से जुर्माने के साथ ITR फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध होगी. इस बीच आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सोमवार को बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए अब तक 7 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं.
दरअसल, आयकर विभाग की वेबसाइट पर पिछले कुछ दिनों से भारी ट्रैफिक है, क्योंकि अंतिम तारीख 15 सितंबर है. इस बीच विभाग ने बताया कि 15 सितंबर की शाम तक करीब 7 करोड़ लोग ITR दाखिल कर चुके हैं. हालांकि इस बीच कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी लिख रहे हैं, उनकी शिकायत है कि ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing portal) पर लॉगिन करने, टैक्स भुगतान करने और AIS (Annual Information Statement) डाउनलोड करने में समस्याएं आ रही हैं.
पोर्टल में समस्या की शिकायतें
वहीं पोर्टल की दिक्कतों को लेकर विभाग का कहना है कि सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहा है. उपयोगकर्ताओं को सलाह दी गई कि वे ब्राउजर कैश क्लियर करें या किसी अन्य ब्राउजर से लॉगिन करें. साथ ही, तकनीकी समस्या का सामना करने वाले लोगों से कहा गया कि वे अपनी डिटेल्स (PAN और मोबाइल नंबर सहित) orm@cpc.incometax.gov.in पर मेल करें.
जबकि AIS/TIS डाउनलोडिंग को लेकर की गई शिकायतों पर विभाग ने कहा कि यह सुविधा सामान्य रूप से कार्यरत है और जिन उपयोगकर्ताओं को दिक्कत हो रही है, वे अपना मोबाइल नंबर और IP एड्रेस cmcpc_support@insight.gov.in पर भेजें.
इस बीच आयकर विभाग ने रविवार देर रात जारी एक बयान में उन फर्जी खबरों को खारिज किया, जिनमें ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ाए जाने की बात कही जा रही थी. विभाग ने कहा कि करदाता केवल आधिकारिक अपडेट्स पर भरोसा करें.
15 सितंबर के बाद फाइन के साथ ITR फाइलिंग
गौरतलब है कि इस बार ITR की समयसीमा पहले 31 जुलाई 2025 तय की गई थी, लेकिन अप्रैल-मई में फॉर्म में किए गए ढांचागत बदलाव और यूटिलिटी में संशोधन के कारण इसे 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया था.
आंकड़ों के अनुसार, ITR फाइलिंग लगातार बढ़ रही है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 7.28 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे, जबकि उससे पहले के वर्ष में यह आंकड़ा 6.77 करोड़ था. यानी ITR फाइलिंग में साल-दर-साल करीब 7.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह आंकड़ा आयकर में सुधार और टैक्स बेस के विस्तार को दर्शाता है.
विभाग का मानना है कि अधिक से अधिक लोग टैक्स प्रणाली से जुड़ रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पारदर्शिता औक दक्षता में सुधार हो रहा है, भले ही पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें अंतिम समय में लोगों के लिए चुनौती बनी हुई हैं.
वहीं 15 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर सेक्शन 234एफ के तहत 5,000 रुपये (अगर इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है) और इससे कम आय वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. लेट या संशोधित रिटर्न 31 दिसंबर, 2025 तक फाइल किए जा सकते हैं.
आजतक बिजनेस डेस्क