राशन कार्ड-आधार लिंकिंग पर मिली मोहलत, बिना रुकावट मिलता रहेगा सामान

अगर आप भी राशनकार्डधारी हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है. दरअसल, खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है.

Advertisement
राशनकार्डधारी को राहत राशनकार्डधारी को राहत

aajtak.in

  • नई दिल्‍ली ,
  • 12 मई 2020,
  • अपडेटेड 10:40 AM IST
  • राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई
  • किसी भी लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से मना नहीं किया जाएगा
  • केंद्र सरकार के मुताबिक देश में 80 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं

अगर आप भी राशनकार्डधारी हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है. दरअसल, केंद्र सरकार ने एक नियम में बदलाव किया है. सरकार के फैसले का फायदा करोड़ों लाभार्थियों को मिलने की उम्‍मीद है. खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. केंद्र सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब ऐसी खबरें चल रही थीं कि आधार से नहीं जुड़े राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे. बता दें कि अब भी करोड़ों राशनकार्डधारक हैं जो आधार से लिंक नहीं हो सके हैं.

Advertisement

क्‍या कहा गया सरकार की ओर से

आधिकारिक बयान में बताया गया कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की जिम्मेदारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सात फरवरी 2017 की अधिसूचना के आधार पर दी गई है. इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है. अब इस काम की समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है. मतलब ये कि आप राशन कार्ड और आधार की लिंकिंग 30 सितंबर तक करा सकते हैं.

राशन देने से मना नहीं किया जाएगा

बयान के अनुसार जब तक मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश नहीं जारी करता तब तक किसी भी सही लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से मना नहीं किया जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि किसी का राशन कार्ड आधार संख्या नहीं जुड़े होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा. बता दें कि देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लागू है. बीते 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के तीसरे चरण की अवधि 17 मई को खत्‍म होने वाली है.

Advertisement

ये पढ़ें-लॉकडाउन में राशन खत्म, खाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग

इस संकट में लोगों को भोजन की दिक्‍कत न हो इसलिए केंद्र सरकार ने तीन महीने तक के लिए कुल 15 किलो फ्री राशन देने का ऐलान किया था. यह सहायता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो सस्ते राशन के कोटा के अलावा है. केंद्र सरकार के मुताबिक देश में 80  करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं, जो इसके दायरे में आते हैं.
 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement