अगर आप हर महीने पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो आपको एक काम फटाफट पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो 30 नवंबर के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा और आपकी पेंशन रुक सकती है. हम बात कर रहे हैं लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने को. अगर कोई पेंशनर्स यह सर्टिफिकेट ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से जमा नहीं करता है, तो उसकी पेंशन रुक सकती है और उसे अपना खर्च मैनेज करने में समस्या आ सकती है.
देशभर के पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर है. इसके बिना प्रॉसेस पूरा किए पेंशन रोक दी जाती है. यह एक ऐसा सटिफिकेट है, जो पेंशनर्स के जीवित रहने का प्रमाण देता है, ताकि पेंशन का लाभ मिलता रहे. केंद्र और राज्य दोनों के पेंशनर्स पर ये नियम लागू किया गया है.
यह सर्टिफिकेट ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा करना होता है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) के माध्यम से यह प्रॉसेस ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है. सरकार ने पेंशनर्स को जल्द से जल्द प्रॉसेस पूरा करने की सलाह दी है.
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए क्या-क्या होना चाहिए?
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए पेंशनर्स के पास पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए. यह प्रॉसेस हर साल दोहराई जानी चाहिए, क्योंकि हर सर्टिफिकेट जमा करने की डेट से केवल एक साल तक ही वैलिड होता है.
समय पर नहीं जमा कर पाते तो क्या होगा?
अगर 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है, तो पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा. पेंशनर्स को भुगतान फिर से शुरू करने के लिए सेंट्रल पेंशन प्रॉसेस सेंटर (सीपीपीसी) में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. कोई भी पेंडिंग पेमेंट सिर्फ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होने के बाद ही जारी किया जाएगा.
कहां जमा कर सकते हैं सर्टिफिकेट?
लाइफ सट्रिफिकेट अलग-अलग पेंशन डिस्ट्रीब्यूटर अथोरिटी के पास जमा किया जा सकता है, जिनमें स्थानीय बैंक शाखाएं, डाकघर, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, रेलवे, सीजीडीए, दूरसंचार विभाग, UIDAI और पेंशनर्स वेलफेयर यूनियन शामिल हैं.
ज्यादातर पेंशनर्स को अपनी बैंक ब्रांच में जाना सबसे आसान लगता है. एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार करते हैं.
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र कैसे जमा करें
डिजिटल एलसी ऑप्शन ने उन लोगों के लिए प्रक्रिया को आसान बना दिया है, जो बैंक नहीं जाना चाहते. पेंशनभोगियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार उनके पेंशन प्राधिकरण से जुड़ा हो. 'आधारफेसआरडी' और 'लाइफ सर्टिफिकेट फेस ऐप' इंस्टॉल करने के बाद, वे अपना चेहरा स्कैन कर सकते हैं, विवरण भर सकते हैं और अनुरोध सबमिट कर सकते हैं. इसके बाद, प्रमाण पत्र का डाउनलोड लिंक उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा.
अपने सर्टिफिकेट का स्टेटस कैसे चेक करें?
जमा करने के बाद पेंशनर्स को SMS के जरिए एक ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगी. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है, जहां उसका स्टेटस भी दिखाई देगा. सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होने और उसे दोबारा जमा करने की आवश्यकता पड़ने की स्थिति में स्टेटस की जांच करना जरूरी है. यह सालाना आवश्यकता सामान्य लग सकती है, लेकिन इसे समय पर पूरा करने से यह सुनिश्चित होता है कि पेंशनर्स को बिना किसी व्यवधान के मासिक भुगतान मिलता रहे.
आजतक बिजनेस डेस्क