लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. साथ ही कुछ लोगों के साथ नकदी की किल्लत है. इस बीच केंद्र सरकार ने पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशकों को बड़ी राहत दी है.
सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), आवर्ती जमा (आरडी) और सुकन्या समृद्धि योजना के खाताधारकों के लिए अनिवार्य न्यूनतम जमा राशि की समयसीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी है.
इसे पढ़ें: फॉर्म-16 में होगा PM केअर्स के दान का जिक्र, इनकम टैक्स पर मिलेगी छूट
पहले अंतिम तारीख 31 मार्च थी
वित्त मंत्रालय ने निवेशकों को राहत देते हुए पीपीएफ, आरडी और सुकन्या समृद्धि खाता में 2019-20 की अनिवार्य न्यूनतम राशि 30 जून तक जमा की जा सकेगी, पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी.
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा, 'कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है और इस वजह से छोटी बचत करने वाले जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पीपीएफ, आरडी और सुकन्या समृद्धि खाताधारकों के लिये प्रावधानों में ढील दी है.'
इसे भी पढ़ें: सरकार ने चलाई कैंची, PPF-सुकन्या समेत सभी सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में भारी कटौती
इन योजनाओं में न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य
गौरतलब है कि इन सरकारी योजनाओं में निवेश के लिए एक न्यूनतम राशि तय की गई है, जिसे जमा कर ग्राहक अपने खाते को एक्टिव रख सकते हैं. बता दें, अक्सर ग्राहक वित्त वर्ष के अंत में इन योजनाओं में राशि जमा कराते हैं क्योंकि इन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट प्राप्त है.
मालूम हो कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दर घटा दी है. सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दर में 0.70 फीसदी से 1.40 फीसदी तक की कटौती कर दी है. यह घटी हुई ब्याज दर अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में लागू होगी.
aajtak.in