केंद्र सरकार ने बैंक खातों के बाद पोस्ट ऑफिस डिपोजिट के लिए भी आधार को अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही राष्ट्रीय बचत पत्र योजना, पीपीएफ और किसान विकास पत्र को भी आधार से जोड़ना जरूरी कर दिया गया है. मौजूदा जमाकर्ताओं को 31 दिसंबर, 2017 तक इसके लिए वक्त दिया गया है. इन्हें इससे पहले इन खातों को आधार से जोड़ना होगा.
जारी किया नोटिफिकेशन
वित्त मंत्रालय ने 29 सितंबर को को इस संबंध में चार अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किए. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिनके पास फिलहाल आधार कार्ड नहीं है, वे लोग एप्लिकेशन प्रूफ जमा कर सकते हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस को भी लिंक करने की तैयारी
केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी कर रही है. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक व्यक्ति को कई ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंसों को आधार से जोड़े जाने की शुरुआत करेगी. इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि आधार से पैन को जोड़ने के बाद सरकार अब आधार से ड्राइविंग लाइसेंस को भी जोड़ेगी.
मोबाइल नंबर को भी करना है लिंक
बता दें कि सरकार आधार कई अन्य सेवाओं के लिए जरूरी कर चुकी है. बैंक खातों से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर 2017 रखी गई है. इसके अलावा मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने के लिए आपके पास 6 फरवरी तक का समय है.
सरकार बढ़ा चुकी है लिंक करने की तारीख
पिछले महीने सरकार ने सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने को आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी थी. इसमें 35 मंत्रालयों की 135 योजनाएं शामिल थीं. इनमें गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस, केरोसिन और उर्वरक सब्सिडी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तथा मनरेगा शामिल हैं.
विकास जोशी