आवास वित्त कंपनियां 25 लाख रुपये से अधिक के कर्ज नहीं चुकाए जाने की जानकारी दें: NHB

नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने आवास वित्त कंपनियों को सख्त आदेश दिया है कि वे 25 लाख रुपये और इससे ज्यादा के जानबूझकर नहीं चुकाए गए ऋण मामलों की जानकारी साझा करें.

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कर्ज न चुकाने वालों की खैर नहीं कर्ज न चुकाने वालों की खैर नहीं

स्वाति गुप्ता

  • नई दिल्ली,
  • 05 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 6:06 PM IST

आवास वित्त कंपनियों के रेगुलेटर नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने कंपनियों से कहा है कि वे 25 लाख रुपये और इससे ज्यादा के जानबूझकर नहीं चुकाए गए ऋण मामलों की जानकारी साझा करें ताकि इस तरह के कर्जदारों को आगे ऋण लेने से रोका जा सके.

एनएचबी ने 25 लाख रुपये व इससे अधिक के कर्ज को जानबूझकर नहीं चुकाने के मामलों में सूचनाएं साझा करने की प्रणाली के लिए दिशा निर्देश तय किए हैं. इसके अनुसार उसने यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह और पूरी समिति की सिफारिशों के आधार पर उठाया है.

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एनएचबी के अनुसार इस तरह की कंपनियां (एचएफसी) जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की जानकारी सभी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (सीआईसी) से भी साझा कर सकती हैं. नियमों के तहत एचएफसी जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकती हैं.

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