वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल 25 जून से नए पंजीकरण स्वीकार करेगा. अभी तक यह सिर्फ मौजूदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से जीएसटी प्रणाली में जाने का अनुरोध स्वीकार कर रहा था. जीएसटीएन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्यवर्धित कर(वैट) के तहत पंजीकृत मौजूदा करदाताओं के लिए तीन महीने की अवधि के लिए 25 जून से खुल जाएगा.
जीएसटीएन के अध्यक्ष नवीन कुमार ने कहा, "उन करदाताओं के अलावा जो अभी तक पर नहीं आए हैं, नए करदाता जो पहली बार कर ढ़ाचे में प्रवेश कर रहे हैं, वे भी 25 जून से पंजीकरण शुरू कर सकते हैं. जीएसटी लागू होने में अब सिर्फ 6 दिन बाकी हैं."
जीएसटीएन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पंजीकरण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स (टीसीएस) के लिए भी शुरू होगा.
बता दें कि जीएसटीएन दो नए कॉल सेंटर की शुरुआत भी करनें जा रही है जो कि कर दाताओं और कारोबारियों के पंजीकरण और आवेदन से जुड़े मामलों में मदद करेगा ताकि लोगों को जीएसटीएन की नई तकनीक को समझने में परेशानियों का सामना न करना पड़े.
IANS