GST रिटर्न लेट भरने पर नहीं लगेगी पेनल्टी, पर झेलना पड़ेगा ये नुकसान

अगर आपने जुलाई महीने का जीएसटी रिटर्न डेडलाइन के बाद भरा है या फिर अभी भी नहीं भर पाए हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार ने लेट रिटर्न फाइल करने वालों पर लगने वाली पेनल्टी खतम कर दी है.

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लेट GST रिर्टन भरने पर नहीं लगेगी पेनल्टीा लेट GST रिर्टन भरने पर नहीं लगेगी पेनल्टीा

विकास जोशी

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  • 02 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 8:05 PM IST

अगर आपने जुलाई महीने का जीएसटी रिटर्न डेडलाइन के बाद भरा है या फिर अभी भी नहीं भर पाए हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार ने लेट रिटर्न फाइल करने वालों पर लगने वाली पेनल्टी खतम कर दी है. सरकार ने यह फैसला जीएसटी काउंसिल की तरफ से दिए गए सुझाव पर लिया है. फाइनेंस मिनिस्ट्री  ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी.

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फाइनेंस मिनिस्ट्री  ने किया ट्वीट

जुलाई महीने का जीएसटी रिटर्न करने की आखिरी तारीख 25 अगस्ता थी. ऐसे में जिस भी टैक्सैपेयर ने इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल किया होगा, उस पर हर दिन 200 रुपए की पेनल्टीो लगनी थी. फाइनेंस मिनिस्ट्रीइ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि समय पर जीएसटी रिटर्न फाइल न कर पाए लोगों पर अब यह पेनल्टीा नहीं लगेगी.

लेकिन झेलना पड़ेगा नुकसान

सरकार ने भले ही प्रति दिन लगने वाली पेनल्टीी खत्मद कर दी है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्रीन ने यह साफ किया है कि ड्यूज के लेट पेमेंट्स पर लगने वाला ब्याखज वसूला जाएगा. उससे टैक्सेपेयर्स को राहत नहीं दी गई है. इससे पेनल्टीभ से छूट मिलने पर भी आपकी जेब से कुछ न कुछ रकम लेट फाइलिंग की वजह से जाना तय है.

21 लाख लोगों पर पड़ेगा असर

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जुलाई महीने के लिए 59.5 लाख टैक्सेपेयर्स को जीएसटी रिटर्न फाइल करना था. आंकड़ों के हिसाब से 29 अगस्त तक सिर्फ 38.3 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया. इससे बचे हुए २१ लाख टैक्‍सपेयर्स पर पेनल्टीए लगनी तय थी.

जेटली ने दी थी पेनल्टी  लगने की जानकारी

इससे पहले वित्तल मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि जो टैक्स पेयर्स डेडलाइन के भीतर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, तो उन्हेंु प्रति दिन के हिसाब से 200 रुपए की पेनल्टी  भरनी होगी. इसमें 100 रुपए की सेंट्रल जीएसटी और 100 रुपए स्टेरट जीएसटी की तरफ से वसूले जाएंगे.

 

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