जीएसटी परिषद ने शनिवार को सैनेटरी नैपकीन पर टैक्स घटाकर 0 फीसदी कर दिया
है. इसी तरह टीवी-फ्रिज और वॉशिंग मशीन समेत अन्य कई उत्पादों का भी
रेट घटा दिया गया है.
टीवी-फ्रिज समेत जिन सामानों पर भी जीएसटी घटा है. उनमें हुई ये कटौती 27 जुलाई से लागू होगी. इसका मतलब यह है कि 27 जुलाई के बाद कोई आपको इन सामानों को पुराने रेट पर नहीं बेच पाएगा.
हालांकि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि घटे हुए जीएसटी रेट का फायदा दिया
जा रहा है या नहीं? पिछले दिनों कई दुकानदारों की तरफ से धोखाधड़ी करने के
कई मामले सामने आए हैं. जहां ग्राहकों को घटे जीएसटी रेट का फायदा नहीं
दिया गया. आपके साथ भी ऐसी धोखाधड़ी न हो, इसके लिए आप कुछ इंतजाम कर सकते
हैं.
मोबाइल में रखें ये ऐप:
किन-किन उत्पादों का रेट घटा है या फिर किस उत्पाद पर कितना टैक्स लगता है. इसकी जानकारी अब आप अपने मोबाइल पर ही हासिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने मोबाइल में 'जीएसटी रेट फाइंडर' ऐप रखना होगा.
जीएसटी रेट फाइंडर ऐप सरकार की तरफ से जारी किया गया ऐप है. इस ऐप पर आपको हर उत्पाद का रेट पता चल जाएगा. इससे आप जब भी खरीदारी करें, तो आसानी से आप उस पर लगने वाले जीएसटी का पता लगा सकते हैं.
बिल जरूर चेक करें:
जब भी आप दुकान से कोई सामान लें, तो अपना बिल जरूर चेक करें. देखें कि घटे रेट का आपको फायदा दिया गया है या नहीं. अगर नहीं दिया गया है, तो आप संबंधित दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.
यहां करें कॉल:
धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद आप टोल फ्री नंबर 18001200232 पर कॉल कर सकते हैं. इस नंबर पर जब आप कॉल करते हैं, तो आप फ्रॉड रोकने वाले डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो जाएंगे. इन्हें आपको अपनी शिकायत देनी है और आपकी शिकायत के आधार पर ये कार्यवाही करेंगे.
ईमेल करें:
आप चाहें तो ईमेल भेजकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको cbecmitra.helpdesk@icegate.gov.in. पर अपनी शिकायत का ब्यौरा भेजना है. आप helpdesk@gst.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं.
ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं रेट:
अगर आपके पास जीएसटी का मोबाइल ऐप नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी सभी उत्पादों का जीएसटी रेट पता कर सकते हैं. इसके लिए आपको https://cbec-gst.gov.in/gst-goods-services-rates.html पर पहुंचना होगा. (सभी फोटो प्रतीकातम्क)