ठगी वाले मैसेज पर रोक न लगाने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर 35 करोड़ का जुर्माना 

ठगने वाले फर्जी मैसेज पर रोक न लगा पाने के लिए बीएसएनएल, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित कई कंपनियों पर कुल 35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. ट्राई ने इन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस दिया था.

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ठगी वाले मैसेज न रोक पाने के लिए जुर्माना ठगी वाले मैसेज न रोक पाने के लिए जुर्माना

aajtak.in

  • नई दिल्ली ,
  • 25 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 1:21 PM IST
  • फर्जी मैसेज के बारे में पेटीएम ने की थी शिकायत
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था कार्रवाई का आदेश
  • ठगी वाले मैसेज न रोकने पर हुई सख्त कार्रवाई

दूरसंचार नियामक TRAI ने ग्राहकों को ठगने वाले फर्जी मैसेज पर रोक न लगा पाने के लिए बीएसएनएल, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित कई कंपनियों पर कुल 35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. 

अन्य जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें वीडियोकॉन, क्वाड्रन्ट टेलीसर्विसेज और टाटा टेलीसर्विसेज शामिल हैं. ट्राई ने सबसे ज्यादा 30.1 करोड़ रुपये का जुर्माना सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) पर लगाया गया है.

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ट्राई ने इन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस दिया था और कई बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद इन कंपनियों ने कोई जवाब नहीं दिया. इसके अलावा वोडाफोन आइडिया Vi पर 1.82 करोड़ रुपये, क्वाड्रन्ट पर 1.41 करोड़ रुपये, एयरटेल पर 1.33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. 

पेटीएम को राहत

इससे स्पैम कॉल और फेक टेक्स्ट मैसेज के खिलाफ अभियान चलाने वाली पेटीएम जैसी ई-पेमेंट कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा. गौरतलब है कि इस मामले में सितंबर में हुई एक सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्राई को यह निर्देश दिया था कि जो कंपनियां और व्यक्ति रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करे. 

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कुछ हजार से लेकर करोड़ों तक जुर्माना 

ट्राई ने दिल्ली हाईकोर्ट को अब इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए मंगलवार को कहा कि अप्रैल से जून 2020 तक टेलीकॉम कंपनियों पर 34,000 रुपये से लेकर 30 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है. 

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पेटीएम ने हाईकोर्ट को बताया था कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले कई फर्म ऐसे फर्जी कॉल, मैसेजे से उसके ग्राहकों को हर महीने 1 से 2 करोड़ रुपये तक का चूना लगा रहे हैं. 

100 करोड़ का हर्जाना मांगा 

पेटीएम की तरफ से पेश वकील करुणा नंदी ने दावा किया कि उसके ग्राहकों को मोबाइल नेटवर्कों पर फिशिंग गतिधियों से जालसाजी का शिकार होना पड़ रहा है. पेटीएम ने दावा किया कि इसकी वजह से उसे प्रतिष्ठा को और आ​र्थिक नुकसान पहुंचा है और इसकी वजह से कंपनी ने 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. 

 

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