आखिरी दिन फाइल हुए 46 लाख से ज्यादा ITR, इतनी बढ़ी रिटर्न भरने वालों की संख्या

आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने के आखिरी दिन 46 लाख से ज्यादा ITR भरे गए. सरकार ने 2020-221 के रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2021 से आगे खिसकाने से मना कर दिया था. हालांकि इस बार रिटर्न फाइल करने वालों की कुल संख्या में काफी इजाफा हुआ है.

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आखिरी दिन फाइल हुए 46 लाख से ज्यादा ITR आखिरी दिन फाइल हुए 46 लाख से ज्यादा ITR

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 01 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 7:40 PM IST
  • लास्ट डेट के बाद लगेगा 5000 तक जुर्माना
  • इस बार नहीं बढ़ी ITR भरने की आखिरी तारीख

आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने के आखिरी दिन 46 लाख से ज्यादा ITR भरे गए. सरकार ने 2020-221 के रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2021 से आगे खिसकाने से मना कर दिया था. हालांकि इस बार रिटर्न फाइल करने वालों की कुल संख्या में काफी इजाफा हुआ है.

कुल 5.89 करोड़ रिटर्न फाइल
आयकर विभाग (I-T Department) ने शनिवार को जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल 5.89 करोड़ ITR फाइल हुए हैं. जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 5.95 करोड़ आयकर रिटर्न फाइल हुए थे.

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कोरोना महामारी के चलते बीते दो साल से आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया गया है. पिछले साल वित्त वर्ष 2019-20 के ITR भरने के लिए अंतिम तारीख 10 जनवरी 2021 थी. जबकि 2020-21 के लिए ये 31 दिसंबर 2021 रही.

आखिरी दिन आए 46 लाख से ज्यादा रिटर्न
इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी दी कि रिटर्न फाइल करने के आखिरी दिन करीब 46.11 लाख ITR फाइल हुए. जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आखिरी दिन 10 जनवरी 2021 को करीब 31.05 लाख आयकर रिटर्न भरे गए थे.

इस बार नहीं बढ़ी आखिरी डेट
ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भी सरकार 2020-21 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख में थोड़ी छूट और दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव तरुण बजाज ने साफ कह दिया कि ‘रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट नहीं बढ़ेगी.’

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अब 31 दिसंबर के बाद वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. हालांकि जिनकी कमाई 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये ही चुकाने होंगे. 

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