अगर भारत में किसी कंपनी ने बेचा ‘मां का दूध’ तो उसकी खैर नहीं, सरकार ने लगाया बैन

बीते दिनों भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 'मां का दूध’ (Breast/Human Milk) बेचने को लेकर एक कंपनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द किया था. अब इस लेकर सरकार और ज्यादा सख्त हो गई और उसने साफ शब्दों में कह दिया है कि ह्यूमन मिल्क या उससे बने उत्पाद को बेचना अवैध होगा.

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'मां के दूध' की बिक्री के खिलाफ सरकार सख्त-16:9 'मां के दूध' की बिक्री के खिलाफ सरकार सख्त-16:9

स्नेहा मोरदानी

  • नई दिल्ली,
  • 16 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 5:50 PM IST

डेयरी लाइसेंस के नाम पर ‘मां का दूध’ (Breast/Human Milk) बेचने के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. दूध से बने उत्पादों (Milk or Dairy Products) के नाम पर इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट की बिक्री करने वाली कंपनी का लाइसेंस रद्द करने साथ ही जरूरत पड़ने पर जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी सरकार ने दे दिए हैं. सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत में ‘मां के दूध’ को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

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सरकार इस मामले में सख्त

सरकार ने Breast Milk की व्यावसायिक बिक्री के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाया है. सरकार की ओर से कहा गया है कि एफएसएसएआई लाइसेंस (FSSAI license) के तहत दूध या डेयरी उत्पादों के नाम पर ब्रेस्ट मिल्क की बिक्री किए जाने से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट मिलती है, तो ऐसे मामले में स्टॉक्स की जब्ती के साथ लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही अन्य सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी. FSS Act 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के प्रावधानों के मुताबिक ऐसे एफबीओ (Food Business Operators) के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

जुलाई महीने में हुई थी बड़ी कार्रवाई

गौरतलब है कि बीते जुलाई महीने में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ऐसी ही एक कंपनी पर कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द किया था. कंपनी भारत में Breast Milk बेचने का काम कर रही थी. कुछ एक्टिविस्टों ने बेंगलुरु की इस कंपनी पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद FSSAI ने कार्रवाई करते हुए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया था.

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