ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री, कोरोना वैक्सीन पर 5% GST बरकरार, ऑक्सीजन भी सस्ती

GST काउंसिल ने शनिवार को कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर बने मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूर कर लिया. इसमें ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स-फ्री कर दिया गया है, जबकि कोरोना वैक्सीन पर 5% GST बनाए रखा है. जानें और किस चीज के दाम पर कितना हुआ टैक्स...

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जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Photo : ANI) जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Photo : ANI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 12 जून 2021,
  • अपडेटेड 6:19 PM IST
  • GST काउंसिल ने मंत्री समूह की सिफारिशें मंजूर की
  • वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई काउंसिल की 44वीं बैठक
  • रेमडेसिवर, ऑक्सीमीटर, एंबुलेंस पर घटा टैक्स

कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को आज GST काउंसिल ने स्वीकार कर लिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी. वहीं कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर कर की दर को कम कर दिया. 

कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी बरकरार
जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा है. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार 75% कोरोना वैक्सीन की खरीद कर रही है. उस पर जीएसटी भी दे रही है, लेकिन जब इसे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आम जनता को मुफ्त में दिया जाएगा तो इसका जनता पर कोई असर नहीं होगा. 

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हालांकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों की ओर से बार-बार कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी खत्म किए जाने की मांग उठती रही है.

Tocilizumab और Amphotericin B दवा टैक्स फ्री
देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए काउंसिल ने इसके इलाज में काम आने वाली Amphotericin B दवा पर जीएसटी की दर शून्य कर दी है. वहीं Tocilizumab पर भी टैक्स जीरो कर दिया गया है. जबकि Remdesivir और अन्ए एंटी-कॉग्लैंट दवा जैसे कि Heparin पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है.

ऑक्सीजन से लेकर टेस्टिंग किट तक सस्ती
जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी अन्य राहत सामग्रियों पर भी कर की दर कम की है. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, बाइपैप मशीन, हाई फ्लो नेसल कैनुला (HFNC) और कोविड टेस्टिंग किट अब सस्ती हो जाएंगी. काउंसिल ने इन पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है. इसी के साथ हैंड सैनेटाइजर और थर्मामीटर पर भी जीएसटी को 5% कर दिया गया है. इससे ग्राहकों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है.

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एंबुलेंस नहीं अब लक्जरी आइटम
जीएसटी व्यवस्था में वाहन और अन्य लक्जरी आइटम पर 28% की दर से टैक्स लगता है. लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने एंबुलेंस को इस श्रेणी से बाहर कर दिया. अब एंबुलेंस पर 28% की जगह 12% जीएसटी लगेगी. हालांकि ये छूट सितंबर तक ही मान्य है

कल तक आएगा नोटिफिकेशन
जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी राहत सामग्रियों, ब्लैक फंगस की दवा और एंबुलेंस इत्यादि पर कर की दर को 30 सितंबर 2021 तक के लिए ही कम किया है. ये नई दरें नए बने सामान के लिए होंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे जुड़ी अधिसूचना कल तक जारी हो जाएगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई बैठक
जीएसटी काउंसिल की ये 44वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई. बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शिरकत की.

GoM की सिफारिशों पर विचार के लिए बुलाई बैठक
इससे पहले 28 मई को ही जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी. उस बैठक में कोविड से जुड़ी राहत सामग्री पर किस दर से जीएसटी वसूला जाए, इसे लेकर फैसला नहीं हो पाया था. तब बैठक में इसके लिए आठ सदस्यों का एक मंत्री समूह बनाया गया था. मेघालय के उप-मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में वाले इस मंत्री समूह ने अपनी सिफारिशें 8 जून को ही सरकार को सौंप दी थी. आज बैठक में इन्हीं सिफारिशों पर निर्णय किया गया. 

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