टाटा ग्रुप से दूर होगा मिस्त्री परिवार, निवेशकों ने फैसले का किया स्वागत

शापूरजी पलोनजी (एसपी) समूह ने कहा है कि टाटा से अलग होने और 70 साल पुराने संबंधों को समाप्त करने का समय आ गया है. एसपी समूह की टाटा संस में 18.37 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

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एसपी समूह की टाटा संस में 18.37 प्रतिशत हिस्सेदारी है एसपी समूह की टाटा संस में 18.37 प्रतिशत हिस्सेदारी है

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 23 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 4:55 PM IST
  • मिस्त्री समूह की टाटा ग्रुप में 18.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है
  • हिस्सेदारी के शेयरों को गिरवी रख पूंजी जुटाने की कोशिश थी
  • इसके खिलाफ टाटा संस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

मिस्त्री परिवार के स्वामित्व वाले शापूरजी पलोनजी (एसपी) समूह ने खुद को टाटा ग्रुप से अलग होने का फैसला लिया है. एसपी समूह के निवेशकों ने फैसले का स्वागत किया है. इस वजह से एसपी समूह की कंपनी Sterling & Wilson Solar का शेयर अपर सर्किट लग गया. कंपनी का शेयर भाव 20 फीसदी की बढ़त के साथ 236 रुपये के स्तर पर आ गया. पिछले साल अगस्त के बाद ये सबसे बड़ी बढ़त है. इसी तरह, एक अन्य कंपनी Forbes & Co के शेयर में पांच फीसदी की तेजी रही और यह 1,484.15 रुपये के भाव पर बंद हुआ. 

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एसपी समूह ने कही ये बात

बता दें कि एसपी समूह ने कहा है कि टाटा से अलग होने और 70 साल पुराने संबंधों को समाप्त करने का समय आ गया है. एसपी समूह की टाटा संस में 18.37 प्रतिशत हिस्सेदारी है और वह इसमें सबसे बड़ा हिस्सेदार है. टाटा संस समूचे टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है. हाल ही में एसपी समूह ने आरोप लगाया है कि उसकी शेयर गिरवी रखकर धन जुटाने की योजना को टाटा द्वारा रोका जा रहा है. यह शेयरधारकों के अधिकारों का हनन है. एसपी समूह के मुताबिक ये बदले की भावना से की जाने वाली कार्रवाई है. 

क्या है मामला 
दरअसल, मिस्त्री समूह की टाटा ग्रुप में 18.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है. मिस्त्री समूह ने इस हिस्सेदारी के शेयरों को गिरवी रख पूंजी जुटाने की कोशिश की है. इसके खिलाफ टाटा संस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका के जरिये टाटा का प्रयास एसपी समूह को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से शेयर गिरवी रखने से रोकना है. सुप्रीम कोर्ट ने शापोरजी पालोनजी के टाटा संस के शेयर बेचने पर 28 अक्टूबर तक की रोक लगा दी है. इसके साथ ही SC ने 28 अक्टूबर तक यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है. मामले में शीर्ष अदालत 28 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई करेगी. 

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