GST रिटर्न पर राहत की खबर, 31 अक्टूबर तक बढ़ी फाइलिंग की डेडलाइन

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा को 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है.

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केंद्र सरकार ने दी राहत केंद्र सरकार ने दी राहत

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 30 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 3:55 PM IST
  • जीएसटी वार्षिक रिटर्न पर राहत
  • एक महीने की बढ़ी है डेडलाइन
  • 31 अक्टूबर तक मिला है मौका

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है. नई समय सीमा एक महीने बढ़कर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दी गई है. 

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट किया, ‘‘आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर 9सी के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है.’’  इससे पहले सरकार ने मई में 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को सितंबर 2020 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया था. 

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क्या है जीएसटीआर-9 
जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के तहत दाखिल किया जाता है. इसके तहत साल भर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होती है. जीएसटीआर-9सी एक तरह का ऑडिट फॉर्म होता है, जिसे जीएसटीआर-9 और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक सामंजस्य की घोषणा माना जाता है. 

होने वाली है जीएसटी काउंसिल की बैठक
बता दें कि सितंबर महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी होने वाले हैं. इसके अलावा 5 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होने वाली है. इस बैठक में एक बार फिर राज्यों के मुआवजे का मुद्दा गरम हो सकता है. बीते अगस्त महीने के जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में वित्त मंत्री ने राज्यों को उधार लेकर अपना काम चलाने के दो विकल्प दिये थे. लेकिन विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकार इस विकल्प को मानने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि केंद्र सरकार खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजे की भरपाई करे. 

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