तलाक मामले में कोर्ट पहुंचीं ज्योति सिंह, क्यों नहीं आए पवन सिंह?

भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी नेता पवन सिंह के साथ वैवाहिक विवाद मामले में उनकी पत्नी ज्योति सिंह मंगलवार को आरा सिविल कोर्ट पहुंचीं. फैमिली कोर्ट में सुलह (रिकॉन्सिलिएशन) की प्रक्रिया के लिए दोनों को उपस्थित होना था, लेकिन पवन सिंह ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पेशी से छूट मांगी. उनके आने की सूचना पर कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई और प्रशंसकों की भीड़ जुटी, पर उनके न आने से निराशा दिखी. मामले में अगली प्रक्रिया आदेश के बाद स्पष्ट होगी.

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पवन सिंह नहीं पहुंचे तो उनके फैन में मायूसी छा गई. Photo ITG पवन सिंह नहीं पहुंचे तो उनके फैन में मायूसी छा गई. Photo ITG

सोनू कुमार सिंह

  • आरा,
  • 11 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 8:17 PM IST

भोजपुरी फिल्म जगत के अभिनेता और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह मंगलवार को आरा सिविल कोर्ट पहुंची. जानकारी के अनुसार, वे अपने पति पवन सिंह के साथ वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में फैमिली कोर्ट में निर्धारित पेशी के सिलसिले में उपस्थित हुई है. हालांकि कि कोर्ट में पवन सिंह की भी आज पेशी होने वाली थी, लेकिन सूत्रों कि मानें तो पवन सिंह ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आज कोर्ट में पेश नहीं हुए. 

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स्वास्थ्य का हवाला देते हुए नहीं आए पवन सिंह
दरअसल, बिहार के आरा सिविल कोर्ट परिसर में उस समय हलचल बढ़ गई, जब भोजपुरी अभिनेता एवं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह फैमिली कोर्ट पहुंची. जानकारी के अनुसार, पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले में आज अदालत में ‘रिकॉन्सिलिएशन’ यानी सुलह प्रक्रिया निर्धारित थी. इसी सिलसिले में दोनों पक्षों को कोर्ट में उपस्थित होना था. लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आज कोर्ट में पेश होने में असमर्थता जाहिर की.


पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के कोर्ट में उपस्थिति की सूचना मिलते ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क दिखा. पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति न बने. इस दौरान पवन सिंह के कोर्ट पहुंचने की जानकारी मिलते ही उनके प्रशंसकों की भीड़ कोर्ट परिसर के बाहर जुट गई.

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हालांकि जब पवन सिंह नहीं पहुंचे तो उनके जबरा फैन में मायूसी छा गई, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था सामान्य रही. मामले की सुनवाई और आगे की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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