भोजपुरी स्टार पवन सिंह को कोर्ट से मिली जमानत, जानें क्या है पूरा मामला?

रोहतास के डेहरी व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को अभिनेता और पूर्व निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी पवन सिंह आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेश हुए. उन पर 2024 चुनाव के दौरान तय अनुमति से अधिक वाहनों और समर्थकों के साथ रोड शो निकालने का आरोप है. कोर्ट परिसर में भारी भीड़ जुटी, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस को मेहनत करनी पड़ी. सुनवाई के बाद पवन सिंह ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया.

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पवन सिंह कोर्ट में पेश हुए. File Photo ITG पवन सिंह कोर्ट में पेश हुए. File Photo ITG

मनोज कुमार सिंह

  • रोहतास,
  • 10 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 7:50 PM IST

रोहतास जिले के डेहरी स्थित व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को भोजपुरी फिल्म अभिनेता और लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह पेश हुए. मामला लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है, जिसमें उनके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है. इस मामले में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई.

क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था. आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने प्रशासनिक अनुमति से अधिक वाहनों और समर्थकों के साथ रोड शो निकाला, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और नियमों का उल्लंघन हुआ. इसी प्रकरण में उन्हें अदालत ने तलब किया था.

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समर्थकों और प्रशंसकों की उमड़ी भीड़
निर्धारित तारीख पर पवन सिंह डेहरी कोर्ट पहुंचे और न्यायालय में अपनी हाजिरी दर्ज कराई. उनकी पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में समर्थकों और प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे संभालने के लिए पुलिस को अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी. भीड़ को संभालने में पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी, जिसमें उनके साथ मौजूद उनके भाई को भी पीछे हटना पड़ा. सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. सुरक्षाकर्मियों ने मीडिया कर्मियों को फोटो और वीडियो बनाने से रोक दिया. वहीं, अदालत परिसर में मौजूद कई वकील उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उत्सुक दिखाई दिए. 

कोर्ट परिसर से बाहर निकलने के बाद पवन सिंह ने कहा कि उन्हें कानून और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं. उनके अधिवक्ताओं का कहना है कि मामला चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा है और आगे की सुनवाई में तथ्य रखे जाएंगे.

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