ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों के लिए BS-4 मानक को लेकर सरकार ने मांगे सुझाव

केंद्र ने सभी वाहनों के लिए नए उत्सर्जन मानक बीएस-6 को पहली अक्टूबर से लागू करने का फैसला किया है. कोरोना वायरस संकट को देखते हुए सरकार की तरफ से ये छूट दी गई है.

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एक अक्टूबर से बीएस-6 लागू करने की योजना एक अक्टूबर से बीएस-6 लागू करने की योजना

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 23 जून 2020,
  • अपडेटेड 4:39 PM IST
  • कोरोना वायरस की वजह से बीएस-6 मानक लागू करने में देरी
  • केंद्र ने बीएस-6 को पहली अक्टूबर से लागू करने का लिया है फैसला

 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निर्माण उपकरण वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों के लिए बीएस-IV उत्सर्जन मानदंडों को टालने पर विचार कर रहा है, मंत्रालय ने मोटर वाहन मसौदा नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता सहित सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. 

कानून में संशोधन की तैयारी

इस आशय की एक अधिसूचना 19 जून को जारी की गई है, जिसे www.morth.gov.in पर देखा जा सकता है. कृषि मंत्रालय और निर्माण उपकरण निर्माताओं की ओर से उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को लागू करने के लिए कुछ समय दिए जाने के लिए किए गए अनुरोध पर एक मसौदा अधिसूचना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है. 

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अक्टूबर से देशभर में बीएस-6 मानक होगा लागू 

उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को कोविड-19 महामारी के स्थिति को देखते हुए पहली अक्टूबर से लागू किया जा रहा है. केंद्र ने सभी वाहनों के लिए नए उत्सर्जन मानक बीएस-6 को पहली अक्टूबर से लागू करने का फैसला किया है.

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इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने निर्माण उपकरण वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों से संबंधित बीएस (सीईवी / टीआरईएम) -IV उत्सर्जन मानदंड को स्थगित करने के बारे में मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें हितधारकों से इस बारे में सुझाव आमंत्रित करते 1 अक्टूबर 2020 से 1 अक्टूबर, 2021 तक इन्हें छूट दी गई है.

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वाहन निर्माता कंपनियां माइलेज के दावे में फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगी. वर्तमान में हकीकत में वाहन उतना माइलेज नहीं देते हैं, जितना कंपनियां दावा करती हैं.

 

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