PM Kisan Yojana से जुड़े किसानों के लिए बड़ा अपडेट, जानिए कब मिलेगा 11वीं किस्त का पैसा

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत करोड़ों किसान परिवार पीएम किसान की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं. इसको लेकर नया अपडेट आया है. सरकार किसानों के खाते में 11वीं किस्त (11th Installment) का पैसा जल्द भेज सकती है.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 31 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 9:50 AM IST
  • हर साल किसानों को मिलते हैं 6 हजार रुपये
  • किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए योजना

PM Kisan Yojana Latest Updates: देश के करोड़ों किसानों को एक बार फिर से केंद्र सरकार खुशखबरी देने वाली है. दरअसल, पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत करोड़ों किसान परिवार पीएम किसान की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं. इसको लेकर नया अपडेट आया है. सरकार किसानों के खाते में किस्त का पैसा जल्द भेज सकती है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, किसानों को पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त का पैसा अप्रैल महीने में भेजा जा सकता है. केंद्र सरकार किसानों को हर साल पीएम किसान योजना के तहत 6 हजार रुपये की राशि प्रदान करती है. यह राशि तीन बार में दो-दो हजार रुपये करके दी जाती है. अब तक सरकार किसानों को कुल 10 किस्तें भेज चुकी है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनवरी, 2022 को पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त के दो हजार रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर किए थे. अब अगली किस्त अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में भेजी जा सकती है. बड़ी संख्या में किसान अब इस किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

इन हेल्पलाइन नंबरों की ले सकते हैं मदद
अगर आपके पास अभी पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आया है तो आप कई इससे जुड़े हेल्पलाइन नंबर्स का भी सहारा ले सकते हैं. पीएम किसान का ट्रोल फ्री नंबर 18001155266, 155261 जिस पर फोन करके जानकारी ली जा सकती है. इसके अलावा, आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट एवं ईमेल आईडी- pmkisan-ict@gov.in पर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं.

इन लोगों को नहीं मिलता है योजना का लाभ
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ संस्थागत किसानों को नहीं मिलता है. संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलता है. इसके अलावा, केंद्र सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्रियों, राज्य सरकारों के पूर्व या वर्तमान मंत्रियों को, लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों को, नगर निगमों या जिला पंचायतों के पूर्व या वर्तमान मेयरों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता.
 

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