नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से फौरी राहत मिली है. कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जांच तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि अपराध के संबंध में FIR दर्ज न हो. ऊपर से यह स्पष्ट किया गया कि जिस FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच होनी थी, वह अभी तक दर्ज नहीं की गई है.