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टोइंग कर्मचारियों ने उठाई गाड़ी, तो धारदार हथियार से किया हमला… पुलिस ने निकाली आरोपियों की परेड 

मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में कुछ दिन पहले टोइंग गाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारियों ने सड़क के किनारे खड़े वाहन को उठाया. इस पर दो आरोपियों ने टोइंग कर्मचारियों पर हमला कर दिया. उनके साथ मारपीट की. पैर पर बाइक चढ़ा दी और धारदार हथियार से हमला किया. साथ ही टोइंग गाड़ी में तोड़फोड़ की थी. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनकी परेड निकाली.  

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पुलिस ने आरोपियों की परेड निकालकर दूर कर दी हेकड़ी.
पुलिस ने आरोपियों की परेड निकालकर दूर कर दी हेकड़ी.

मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में पुलिस ने टोइंग कर्मचारियों पर हमला करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही उनकी सड़क पर परेड निकालकर उनकी हेकड़ी निकाल दी. आरोपियों के नाम दानिश शेख और सलीम शेख बताए गए हैं. कुछ दिन पहले ही दोनों आरोपियों ने बाइक टोइंग करने पर टैफिक कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी. 

टोइंग गाड़ी में तोड़फोड़ की थी और कर्मचारियों के पैर पर बाइक चढ़ा दी थी. इसके साथ ही चॉपर से हमला करने की कोशिश भी की गई थी. टोइंग कर्मचारियों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने की कोशिश करने के मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया था. 

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वारदात के बाद फरार हो गए थे आरोपी 

इस वारदात को अंजाम देने के बाद से दोनों आरोपी फरार हो गए थे. मगर, मुंब्रा पुलिस थाने की पुलिस ने फरार इन दोनों आरोपियों को माथेरान से धर दबोचा है. इसके बाद गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों, दानिश और सलीम शेख की मुंब्रा पुलिस ने उसी जगह परेड निकाली, जहां इन्होंने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी. 

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आम लोगों ने भी पुलिस की सराहना 

वजह थी कि लोगों के दिल से उनका खौफ निकाला जाए. साथ ही लोगों को संदेश दिया जाए कि वारदात करने वालों को पुलिस किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं. दोनों आरोपियों की सड़क पर परेड देखकर आम जनता ने भी पुलिस की सराहना की. लोगों ने कहा कि ऐसे आरोपियों के साथ पुलिस ने सही काम किया है. आगे कोई और इस तरह से हमला करने से पहले दस बार सोचेगा.

आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज किया केस

मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ज्ञानेश्वर साबले ने बताया कि दानिश शेख पर 6 मामले दर्ज हैं. उसके खिलाफ प्रतिबाधित कार्यवाई की जा रही है. पुलिस ने दोनों आरोपियों पर टोइंग कर्मचारियों के हमले के मामले पर धारा 353, 341, 323, 504, 506 (2), 183, 189, 120(ब), 427, 34 हथियार कायदा अनुसार 4, 25 मुंबई पुलिस अधिनियम 37(1) 135 के तहत वारदात के तुरत बाद ही मामला दर्ज किया था. इसके बाद से दोनों की तलाश में दबिश दी जा रही थी. 

इनपुट- विक्रांत चौहान

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