scorecardresearch
 

बैकडेट में ड्राइविंग लाइसेंस का जुगाड़, वकील से बात... खुद को बचाने के लिए गुरुग्राम SUV कांड के आरोपी ने क्या-क्या किया

जब कुलदीप के परिचित से पूछा गया कि क्या उन्होंने इस जानकारी के लिए पुलिस से संपर्क किया, इस पर उन्होंने कहा कि कुलदीप को नहीं पता था कि क्या करना है. परिचित ने ये भी कहा कि कुलदीप को इस तरह के फेवर की कोई जानकारी नहीं थी.

Advertisement
X
गुरुग्राम हादसे में नए-नए खुलासे हो रहे हैं
गुरुग्राम हादसे में नए-नए खुलासे हो रहे हैं

गुरुग्राम के SUV हादसे के बाद नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इसमें सामने आया है कि आरोपी ने खुद को बचाने के लिए कई हथकंडे अपनाए थे. जानकारी के मुताबिक आरोपी कुलदीप ठाकुर ने बैकडेट में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अपने परिचित से कॉन्टैक्ट किया था. साथ ही वकील से भी बात की थी.

आजतक ने आरोपी कुलदीप के परिचित से बात की. इसमें सामने आया कि कुलदीप ठाकुर ने 17 सितंबर को कॉन्टैक्ट किया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या लाइसेंस पिछली तारीख में बनवाया जा सकता है. इतना ही नहीं, कुलदीप ने बैकडेट में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी बात की थी.

जब कुलदीप के परिचित से पूछा गया कि क्या उन्होंने इस जानकारी के लिए पुलिस से संपर्क किया, इस पर उन्होंने कहा कि कुलदीप को नहीं पता था कि क्या करना है. परिचित ने ये भी कहा कि कुलदीप को इस तरह के फेवर की कोई जानकारी नहीं थी. इसलिए उन्होंने किसी दूसरे से भी ये सवाल पूछा था. कुलदीप ने कथित तौर पर हादसे के दिन उन्हें वकील से बात करने के लिए भी बुलाया था.

क्या था मामला?

Advertisement

दरअसल, दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में 15 सितंबर को एक बाइक और महिंद्रा 3XO एसयूवी के बीच हुई टक्कर का वीडियो अब सामने आया है. इस हादसे में हाई स्पीड बाइक चला रहे अक्षत गर्ग नाम के युवक की मौत हो गई थी. अक्षत गर्ग रविवार रात काफी तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था, तभी गलत साइड से आ रही महिंद्रा 3XO ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही अक्षत बाइक से उछल कर गाड़ी के पीछे सड़क पर दूर जा गिरा था. हादसे में अक्षत गर्ग को बचाया नहीं जा सका था. 

पुलिस ने आरोपी को जमानत पर छोड़ा

पुलिस ने इस मामले में धारा 106 (लापरवाही से मौत का कारण), 281 (तेज गाड़ी चलाना), 324(4) (शरारत के कारण 20,000 रुपए से अधिक की क्षति), 166 (मोटर वाहन दुर्घटना के बाद मुआवजा) के तहत एफआईआर दर्ज की है. एसयूवी चला रहे आरोपी कुलदीप ठाकुर को दुर्घटनास्थल से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया.

'जरूरत पड़ी तो आरोपी को दोबारा अरेस्ट करेंगे'

 

इस हादसे को लेकर डीएलएफ एसीपी विकास कौशिक ने कहा कि ये दुखद घटना रविवार सुबह की है, रॉन्ग साइड से आने पर SUV की बाइक से टक्कर हुई. संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को जमानत पर छोड़ा गया है. अभी तक आरोपी ड्राइविंग लाइसेंस पेश नही कर पाया है. इसलिए हम यही मानकर चल रहे हैं कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है. पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में संबंधित धाराएं जोड़कर आगे की कार्रवाई की जाए. अगर जरूरत पड़ी तो आरोपी को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है. कड़ी धाराएं जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, तो जोड़ी जाएंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement