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गुजरात: सूरत में 'VIP शराब पार्टी' पर पुलिस का छापा, कई लड़के-लड़कियां पकड़ाए

सूरत के अल्थान इलाके में 16 अक्टूबर की रात के.एस. अंतरवन रेस्टोरेंट के पास पुलिस ने “वीआईपी शराब पार्टी” से पहले छापा मारा और बीयर-शराब से भरे बॉक्स बरामद किए. जांच के दौरान जैनम शाह ने पुलिस से हाथापाई की, जिसका वीडियो वायरल हुआ. पहले कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब जैनम और उसके पिता समीर शाह पर BNS की धारा 126 और 170 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

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VIP शराब पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा, जिसमें कई युवा पकड़े गए.
VIP शराब पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा, जिसमें कई युवा पकड़े गए.

सूरत के पॉश अल्थान थाना क्षेत्र के वेसू इलाके में स्थित जी.डी. गोयनका स्कूल के पास के.एस. अंतरवन रेस्टोरेंट में 16 अक्टूबर की रात शराब पार्टी शुरू होने से पहले ही पुलिस ने छापा मार दिया. यह पार्टी कथित रूप से “वीआईपी लोगों” की बताई जा रही थी. पुलिस ने मौके से एक कार से बीयर और शराब से भरे थर्माकोल बॉक्स बरामद किए.

पुलिस से हाथापाई, वीडियो हुआ वायरल
छापेमारी के दौरान जब पुलिस कुछ संदिग्धों की जांच कर रही थी, तभी जैनम शाह नामक युवक ने पुलिस उपनिरीक्षक से वीडियो बंद करने को कहा और उनसे हाथापाई करने लगा. इसी बीच उसके पिता समीर शाह और दो महिलाएं भी मौके पर पहुंचीं और पुलिस व युवक को अलग करने की कोशिश की. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

पहले नहीं हुई थी कार्रवाई, अब दर्ज हुआ मामला
शुरुआत में पुलिस ने सिर्फ शराब की डिलीवरी करने वाले बृज शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जैनम शाह और उसके पिता पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. उस समय डीसीपी डॉ. निधि ठाकुर ने कहा था कि युवक ने माफी मांगी है और वह छात्र है, इसलिए मामला नहीं बढ़ाया गया. हालांकि, जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अब जैनम शाह और उसके पिता समीर शाह के खिलाफ दो अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है.

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शराब पार्टी की पूरी कहानी
डीसीपी डॉ. निधि ठाकुर के अनुसार, 17 अक्टूबर की रात 11:45 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि रेस्टोरेंट के पास एक कार में शराब लाने की गतिविधि हो रही है. मौके पर पहुंची पुलिस ने सिल्वर बलेनो (GJ 05 RA 4369) से बीयर और शराब की बोतलें बरामद कीं. पूछताछ में सामने आया कि शराब समीर शाह की जन्मदिन पार्टी के लिए लाई जा रही थी.

पुलिस से मारपीट पर लगा गंभीर आरोप
पुलिस के मुताबिक, जब सब-इंस्पेक्टर ने जैनम को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस के साथ हाथापाई की और जांच में बाधा डाली. मामले में उसके ब्लड और यूरिन सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए.

अब जैनम शाह और उसके पिता समीर शाह के खिलाफ धारा 126 और 170 BNS 2023 के तहत केस दर्ज किया गया है. इन धाराओं में क्रमशः 5 साल और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जैनम को माफी देकर नहीं छोड़ा गया, बल्कि उसे नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा.

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