गुजरात सरकार ने आज होमगार्ड जवानों की रिटायरमेंट उम्र 3 साल बढ़ाने का अहम फैसला लिया है, जिसकी जानकारी डिप्टी CM हर्ष संघवी ने दी.
राज्य सरकार ने इस संबंध में मुंबई होमगार्ड नियम, 1953 के नियम 9 में संशोधन करने का निर्णय लिया है. इसके परिणामस्वरूप, होमगार्ड सदस्यों की रिटायरमेंट आयु अब 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी जाएगी.
होमगार्ड्स बल का गठन 6 दिसंबर 1947 को ग्रेटर मुंबई राज्य में पुलिस की सहायता के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने और प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं की स्थिति में आंतरिक सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था.
डिप्टी CM हर्ष संघवी ने कहा है कि यह बल राज्य में पुलिस के पूरक बल के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है. होमगार्ड्स के जवान मानद सेवा प्रदान करते हुए, पुलिस के साथ मिलकर चुनाव सुरक्षा, यातायात ड्यूटी, रात्रि गश्त, वीआईपी सुरक्षा, धार्मिक मेला सुरक्षा सहित सभी दैनिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं.
इस निर्णय से होमगार्ड्स के सदस्यों में राष्ट्र सेवा के प्रति जज्बा बढ़ेगा और वे अगले तीन वर्षों तक अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर सकेंगे.
इस निर्णय से होमगार्ड्स के सदस्यों को तीन साल और देश और समाज की सेवा करने का अवसर मिलेगा. इतना ही नहीं, होमगार्ड्स मानद सदस्य होते हैं और उन पर पारिवारिक ज़िम्मेदारियां भी होती हैं.
रिटायरमेंट की आयु बढ़ने से वे अपनी पारिवारिक और सामाजिक ज़िम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा पाएंगे. चूंकि होमगार्ड्स भौगोलिक और सामाजिक रूप से क्षेत्रीय स्तर पर लोगों से जुड़े होते हैं, इसलिए वे राज्य की कानून-व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने में पुलिस की मदद कर पाएंगे.