लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले को भी रद्द करने की गुहार लगाई गई है. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा ने याचिका दाखिल की है. बता दें कि त्रिपाठी ने ही सबसे पहले इस लखीमपुर कांड की जांच की गुहार भी लगाई थी. आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने के बाद विपक्ष के नेताओं समेत किसान नेताओं ने विरोध जताया था.
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की 15 फरवरी को 129 दिन बाद जेल से रिहाई हुई है. देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से 10 फरवरी को जमानत मिली है. पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर के दिन गिरफ्तार किया गया था.
आशीष मिश्रा पर क्या-क्या लगे हैं आरोप?
लखीमपुर हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने 3 जनवरी को 5 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें SIT ने आशीष मिश्रा को 'मुख्य आरोपी' बनाया था.
दिसंबर में एसआईटी ने कहा था कि आशीष मिश्रा ने सोची समझी साजिश के तहत 4 किसानों की अपनी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी.
लखीमपुर कांड में अब तक क्या-क्या हुआ?
3 अक्टूबर 2021: लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में हिंसा हुई. इसमें किसानों को एक गाड़ी से रौंद दिया गया. इस हिंसा में 4 किसानों के अलावा तीन बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार की मौत हो गई.
4 अक्टूबर 2021: बहराइच जिले के किसान जगजीत सिंह ने आशीष मिश्रा समेत 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई. इसके जवाब में 6 अक्टूबर को से बीजेपी पार्षद सुमित जायसवाल ने भी FIR दर्ज करवाई.
5 अक्टूबर 2021: लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया.
9 अक्टूबर 2021: सुबह आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया. करीब 12 घंटे चली पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.
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