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केजरीवाल की याचिका पर पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को हाई कोर्ट से नोटिस

पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश और दिल्ली सरकार के बीच में हमेशा ही बड़े मतभेद रहे. ऐसे में अलग वकील की मांग अंशु प्रकाश की तरफ से इसीलिए की गई क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि सरकार द्वारा नियुक्त वकील कोर्ट में उनके पक्ष को उतना बेहतर तरीके से नहीं रख पाएंगे जितनाबेहतर तरीके से एक निजी वकील रख सकता है.

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अरव‍िंद केजरीवाल (File Photo:aajtak)
अरव‍िंद केजरीवाल (File Photo:aajtak)

दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में उन्हें अलग से वकील दिए जाने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इस मामले से जुड़े कुछ और आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले पर आज पहली सुनवाईकरते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को नोटिस जारी किया है. अंशु प्रकाश को 17 दिसंबर को होने वाली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करना होगा. 

पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को दिए गए विशेष वकील के पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट मे इस आधार पर चुनौती दी है कि मुख्यमंत्री समेत बाकी लोगों के लिए सरकार के नियुक्त किए गए सरकारी वक़ील पैरवी कर सकते हैं तो वही वकीलअंशु प्रकाश की पैरवी कोर्ट में करेंगे तो उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है. उन्हें अलग वकील की क्या आवश्यकता है.

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पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्य सचिव को विशेष वकील सिद्धार्थ अग्रवाल और वी मधुकर को पूर्व मुख्य सचिव की ओर से जिरह करने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया था कि वो किसी अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी की नियुक्ति बतौर अभियोजक के करें.हाउस कोर्ट का आदेश यूं तो नियमों के मुताबिक ही किया गया था. सीआरपीसी में यह नियम है कि अगर कोई अपने लिए निजी वकील रखना चाहता है तो उसको इसकी इजाजत स्पेशल केस में मिल सकती है.

लेकिन यह साफ है कि पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश और दिल्ली सरकार के बीच में हमेशा ही बड़े मतभेद रहे. ऐसे में अलग वकील की मांग अंशु प्रकाश की तरफ से इसीलिए की गई क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि सरकार द्वारा नियुक्त वकील कोर्ट में उनके पक्ष को उतना बेहतर तरीके से नहींरख पाएंगे जितना बेहतर तरीके से एक निजी वकील रख सकता है. अंशु प्रकाश की दलील थी कि सरकारी वकीलों पर दिल्ली सरकार का दबाव है लिहाजा वो निष्पक्षता से उनके मामले में पैरवी नहीं कर सकते.

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