
कुछ लोग अपनी गाड़ी को ‘बुरी नजर से बचाने के लिए’ उस पर नींबू-मिर्ची लटकाते हैं. लेकिन क्या अब ऐसा करने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा? सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी के साथ एक कथित न्यूज रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है. कई लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि ये नियम हिंदू विरोधी है.
इस स्क्रीनशॉट में एक जगह ‘पत्रिका’ लिखा है. साथ ही हेडिंग लगी है, ‘कार-ट्रक या टेम्पो में नींबू-मिर्च लटकाया तो भरना पड़ेगा 5000 हजार रुपए तक’. इसके साथ लोगों की गाड़ी के पेपर चेक करते ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की एक तस्वीर भी है.
इसे शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा, “जब राफेल पर नींबू-मिर्च लटकाई जा सकती है तो वाहनों पर क्यों नहीं? धर्म विरोधी सरकार!”
‘आजतक’ की फैक्ट चेक टीम ने पाया कि वायरल स्क्रीनशॉट से सिर्फ आधी बात पता चल रही है.
दरअसल ये स्क्रीनशॉट सितंबर, 2021 की एक खबर का है. उस वक्त दिल्ली पुलिस ने ऐसे वाहनों के चालान काटे थे जिनकी नंबर प्लेट नींबू-मिर्च से छुप रही थी. नंबर प्लेट के अलावा गाड़ी में कहीं और नींबू-मिर्च लगाने वालों का न तो तब कोई चालान हुआ था और न ही अभी इसकी कोई मनाही है.
कैसे पता लगाई सच्चाई?
वायरल स्क्रीनशॉट में ‘पत्रिका’ शब्द लिखा है. इस जानकारी के आधार पर हमने कीवर्ड सर्च के जरिए ‘पत्रिका’ की वेबसाइट पर इस खबर को खोजा. ऐसा करने से हमें 18 सितंबर, 2021 की एक रिपोर्ट मिली. इस रिपोर्ट में चालान काटते ट्रैफिक पुलिसवालों की वही तस्वीर है जो वायरल स्क्रीनशॉट में दिख रही है.
खबर के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने उस वक्त ऐसे वाहनों का चालान काटा था जिनकी नंबर प्लेट पर नींबू-मिर्च या फीता लगा था. ऐसे वाहनों के मालिकों का पांच हजार रुपए का चालान कटा था. ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उनके वाहनों की नंबर प्लेट ट्रैफिक पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में साफ नहीं दिख रही थी.
उस वक्त दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (ट्रैफिक) मुक्तेश चंद्र ने ‘द प्रिंट’ को बताया था कि जिन लोगों की गाड़ियों की नंबर प्लेट किसी भी चीज से छुप रही थी, उनका पांच हजार रुपए का चालान काटा गया. गाड़ी में किसी और जगह पर नींबू-मिर्ची लगाने पर चालान कटने की कोई खबर हमें नहीं मिली.
क्या कहता है नियम?
‘सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट’ के तहत किसी भी वाहन की नंबर प्लेट पर लिखा ‘रजिस्ट्रेशन नंबर’ पूरी तरह दिखाई देना जरूरी है. ऐसा न होने पर दिल्ली में पांच हजार रुपए तक का चालान काटा जा सकता है. चालान की राशि सभी राज्यों में अलग-अलग है. साफ है, एक पुरानी खबर को अधूरी जानकारी के साथ पेश किया जा रहा है जिससे भ्रम फैल रहा है.
(रिपोर्ट: सुमित कुमार दुबे और यश मित्तल)
अपने वाहन में नींबू-मिर्च लटकाने पर अब पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. ये नया नियम हिंदू धर्म विरोधी है.
दिल्ली पुलिस ने सितंबर, 2021 में एक अभियान के तहत ऐसे वाहनों का चालान काटा था जिनकी नंबर प्लेट पर नींबू-मिर्च लटके थे. नंबर प्लेट के अलावा गाड़ी में बाकी जगह नींबू-मिर्च लगाने पर कोई पाबंदी नहीं है.