Hajj 2024: हज के दौरान किया ये काम तो मिलेगी ऐसी कड़ी सजा, सख्त हुई सऊदी सरकार

इस साल 14-19 जून के बीच हज किया जा रहा है. हज को लेकर सऊदी अरब की सरकार ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना देना होगा. कुछ मामलों में जेल के साथ-साथ निर्वासन के भी आदेश हैं.

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हज 2024 के लिए दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाएगी (Photo- Reuters) हज 2024 के लिए दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाएगी (Photo- Reuters)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 08 मई 2024,
  • अपडेटेड 9:00 PM IST

सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने कहा है कि हज के दौरान हज नियमों को तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी. मंत्रालय ने कहा है कि 2 जून से लेकर 20 जून तक बिना हज परमिट यात्रा कर नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करना सऊदी के निवासियों समेत विदेशियों को भारी पड़ सकता है.

मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी के नागरिक, वहां रहने वाले और हज के लिए गए लोग मक्का में अगर हज के नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो उन पर 2,666 डॉलर (2 लाख 22 हजार 651 रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा. 

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सऊदी अरब की आधिकारिक न्यूज एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी ने जानकारी दी है कि जो विदेशी सऊदी में रह रहे हैं और वो मक्का में हज नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें सऊदी से वापस भेज दिया जाएगा.

जितनी बार नियम तोड़ा, उतनी बार जुर्माना

सऊदी मंत्रालय ने कहा कि नियम तोड़ने वाले जितनी बार नियम तोड़ेंगे, उन पर उतनी ही बार 2,666 डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा. मंत्रालय का कहना है कि यह जुर्माना इसलिए लगाया जा रहा है ताकि हज करने वाले सुरक्षित और आरामदायक तरीके से हज कर सकें.

इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि हज नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को अपनी गाड़ी में यात्रा कराने वालों को भी सजा दी जाएगी. ड्राइवर को छह महीने के जेल के साथ 50,000 रियाल (11 लाख, 13 हजार 352 रुपये) तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

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बिना हज परमिट वाले मुसलमानों को हज यात्रा कराने वाले वाहन को जब्त करने का आदेश दिया जाएगा और अगर उल्लंघन करने वाला प्रवासी है तो जेल की सजा काटने के बाद उसे निर्वासित कर दिया जाएगा. अवैध रूप से यात्रा करने वालों की संख्या के अनुसार जुर्माना बढ़ता जाएगा.

क्या हैं इस साल के हज दिशानिर्देश?

इस साल 14- 19 जून के बीच हज किया जा रहा है. सऊदी अरब ने पिछले महीने ही हज करने वालों की सुविधा के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. हज और उमराह मंत्रालय ने कहा था कि सभी हाजियों के पास Nusuk हज प्लेटफॉर्म से लिया गया हज परमिट होना जरूरी है. बिना परमिट हज करना अवैध माना जाएगा.

हज यात्रा की अन्य शर्तें

- Sehaty ऐप पर रजिस्ट्रेशन ताकि ये पता चल सके कि आपका सभी तरह का टीकाकरण हुआ है कि नहीं.

-सऊदी अरब के अंदर रह रहे लोगों ने पिछले पांच सालों के अंदर कोविड-19 वैक्सीन, इन्फ्लूएंजा वैक्सीन और मेनिनजाइटिस का वैक्सीन लिया हो.

- हज के लिए आ रहे विदेशियों को अपने आगमन से कम से कम 10 दिन पहले या पिछले पांच सालों में Neisseria meningitidis का वैक्सीन लगवाना जरूरी है. उनका पोलियो टीकाकरण भी जरूर हुआ होना चाहिए.

हज यात्रियों के लिए सामान्य शर्तें

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- एक वैध पासपोर्ट

- न्यूनतम 12 साल की उम्र

-कोविड-19, सीजनल फ्लू, और मेनिनजाइटिस का वैक्सीन

- एक हेल्थ सर्टिफिकेट जो बताता हो कि हज यात्री सभी तरह के संक्रामक रोगों से मुक्त है.

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