लखनऊ पुलिस ने अलाया अपार्टमेंट बिल्डिंग (Lucknow Alaya Apartment Incident) मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, जिसके ढहने से तीन लोगों की मौत हो गई थी. समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर और उनके बेटे नवाजिश शाहिद के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. अलाया अपार्टमेंट हादसे में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, इसमें पूर्व सपा मंत्री शाहिद मंजूर को आरोपी बनाया गया है.
शाहिद मंजूर पर आरोप है कि अलाया अपार्टमेंट की बिल्डिंग गिरने से पहले फर्श की खुदाई की थी. यह बिल्डिंग गिरने के बाद मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत हो गई थी. शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश शाहिद का नाम भी चार्जशीट में आरोपी के तौर पर है.
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इसके अलावा तारिक फहद यजदानी और सायाम यजदानी का नाम भी शामिल है. बता दें कि 25 जनवरी 2023 को बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया था. बिल्डिंग गिरने के बाद लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया. अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क कर सकती है.
साल 2003 में खरीदी गई थी अलाया अपार्टमेंट की जमीन
बता दें कि लखनऊ में जो बिल्डिंग गिरी थी, उसके जमीन का मालिक पूर्व मंत्री का नवाजिश था. इस बिल्डिंग को यजदान बिल्डर ने बनाया था. अलाया अपार्टमेंट की जमीन को साल 2003 में समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार में मंत्री रहे शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और उनके भतीजे तारिक ने खरीदी थी. इसके बाद इसका बिल्डर एग्रीमेंट यजदान से किया था. यजदान बिल्डर ने इस जमीन पर चार मंजिला भवन तैयार किया था. एक पेंट हाउस का निर्माण कराया गया था.
आशीष श्रीवास्तव