सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्यसभा चुनाव पर रोक लगाने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता परेश धनानी की याचिका पर आदेश देने से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव नहीं रोकेंगे. अब मामले की सुनवाई चार हफ्ते के बाद होगी. दरअसल, परेश धनानी ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग को चुनौती दी है.
दरअसल, गुजरात में राज्यसभा की चार सीटों के लिए 19 जून को वोटिंग होनी है, लेकिन कुछ बीजेपी विधायक कोरोना पीड़ित हैं. ऐसे में उनके वोटिंग को लेकर संशय बना हुआ था. चुनाव आयोग ने इन विधायकों को सुविधा देते हुए पोस्टल बैलेट वोटिंग करने का फरमान जारी किया है.
झारखंड राज्यसभा चुनाव: आजसू कहीं बीजेपी का बिगाड़ न दे सियासी समीकरण, सोरेन सक्रिय
इस पर गुजरात के चीफ इलेक्शन ऑफिसर एस मुरली कृष्णन ने कहा कि चुनाव आयोग ने पोस्टल वोटिंग की अनुमित दे दी है, लेकिन इसकी गहनता से जांच की जाएगी. हालांकि, तीनों विधायक कोरोना से ठीक हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई पोस्टल वोटिंग की अनुमति मांगता है तो हम उसे अनुमति दे देंगे.
चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि अगर पोस्टल बैलेट का एप्लीकेशन आता है तो हम वेरिफाई करेंगे और फिर पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल की अनुमति देंगे. इसके साथ ही कोविड-पॉजिटिव विधायकों को वोटिंग करने की दी अनुमति दी गई, लेकिन उन्हें पीपीई किट पहनना होगा. उनके वोटिंग के बाद पोलिंग बूथ को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा.
देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों का गणित, BJP ने बिगाड़ा कांग्रेस का खेल!
चुनाव आयोग के इसी फैसले के खिलाफ परेश धनानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और राज्यसभा चुनाव के वोटिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी.
संजय शर्मा