चिन्नास्वामी भगदड़ मामले में RCB के मार्केटिंग हेड समेत 4 को मिली बेल... हाईकोर्ट ने ये आदेश भी दिया

चिन्नास्वामी भगदड़ मामले में कर्नाटक पुलिस ने FIR दर्ज किया था. इसके बाद आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले समेत चार लोगों को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया था. निखिल सोसाले ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

Advertisement
Bengaluru RCB stampede Bengaluru RCB stampede

aajtak.in

  • बेंगलुरु,
  • 12 जून 2025,
  • अपडेटेड 5:42 PM IST

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को हराकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 18वें सीजन का खिताब जीत लिया था. खिताबी जीत के अगले दिन यानी 4 जून को RCB की व‍िक्ट्री परेड बेंगलुरु में आयोजित हुई थी. विक्ट्री परेड के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 फैन्स मारे गए थे.

चिन्नास्वामी भगदड़ मामले में कर्नाटक पुलिस ने एक्शन लेते हुए FIR दर्ज किया था. इसके बाद आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले समेत चार लोगों को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया था. निखिल सोसाले ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था. सोसाले ने अदालत से अपील की थी कि उनकी गिरफ्तारी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और यह एक राजनीतिक दबाव का नतीजा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: भगदड़ मामले में अरेस्ट हुए RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले का आरोप, KSCA ने सरकार-आयोजकों पर फोड़ा ठीकरा

अब 12 जून (गुरुवार) को कर्नाटक हाईकोर्ट ने निखिल सोसाले को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने निखिल सोसले और तीन अन्य लोगों को अंतरिम जमानत दे दी है. हाईकोर्ट से राहत पाने वाले अन्य लोगों में सुनील मैथ्यू, किरण कुमार एस और इवेंट आयोजक कंपनी 'डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड' के शमंत एनपी माविनाकेरे शामिल हैं. इन तीन लोगों को भी कर्नाटक पुलिस ने 6 जून को गिरफ्तार किया था.

हाईकोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने का दिया आदेश

न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने 11 जून को दलीलें सुनने के बाद निखिल सोसले की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोसले और अन्य याचिकाकर्ता न्यायिक हिरासत में थे. हालांकि आपराधिक जांच विभाग (CID) ने सोसले और गिरफ्तार किए गए अन्य तीन लोगों को 9 जून को स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया था और 9 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए मामले की सुनवाई को टाल दिया था. अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन चारों को अंतरिम जमानत तो दे दिया है, लेकिन इनसे अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कौन हैं न‍िख‍िल सोसाले? जो बेंगलुरु भगदड़ मामले में हुए थे ग‍िरफ्तार... कोहली की पत्नी अनुष्का संग साये की तरह रहे साथ

चिन्नास्वामी भगदड़ मामले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम ने भी हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी. दोनों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ा था. हालांकि KSCA ने यह साफतौर पर कहा था कि आरसीबी के सम्मान समारोह का फैसला राज्य सरकार ने लिया था, इसलिए विधान सौधा में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया.  KSCA के मुताबिक न तो उसने इस समारोह की योजना बनाई, न उसका आयोजन किया और न ही कोई प्रशासनिक भूमिका निभाई. KSCA ने सरकार, RCB फ्रेंचाइजी और इवेंट ऑर्गनाइजर्स को इस हादसे के लिए दोषी ठहराया था. 

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement