सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई जारी है. अदालत ने सरकार से तीन मुद्दों पर जवाब मांगा है और सरकार को 7 दिन का समय दिया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार को विस्तृत जवाब देने के लिए समय चाहिए. अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक कोई नई नियुक्ति नहीं होगी और वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा. न्यूज़रूम में देखें पूरी खबर.