मध्य प्रदेश के भोपाल में एक प्राइवेट कंपनी के इंजीनियर पर रेलवे के तौलिए, बेडशीट और कंबल चुराने का आरोप लगा है. इंजीनियर की पत्नी ने ही रेलवे में इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पत्नी ने घर में बड़ी संख्या में रेल कोच में यात्रियों को दिए जाने वाले बिस्तर के कपड़े देखकर पुलिस को सूचना दी थी. रेलवे पुलिस चोरी के सामान को बरामद करने के बाद मामले की जांच में जुट गई है.
aajtak.in से बातचीत में शिकायत दर्ज कराने वाली महिला ने बताया, ''मैं राजस्थान के कोटा की रहने वाली हूं. मेरा निकाह इसी साल 12 जनवरी को ही कानपुर के रहने वाले मोहम्मद अरशद से हुआ था. अरशद एक प्राइवेट कंपनी में आईटी इंजीनियर हैं और फिलहाल मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट रोड स्थित दत्ता कॉलोनी में एक घर किराए पर लेकर रहते हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. शादी के बाद भोपाल के घर में मैं अपने शौहर संग रह रही थी. इसी बीच, रमजान का महीना शुरू होने पर और ईद के त्यौहार आने से पहले मैंने घर की साफ सफाई करना शुरू की. इस दौरान मैंने कमरे में रखा एक संदूक खोला तो दंग रह गई, क्योंकि संदूक में इंडियन रेलवे के करीब 30 तौलिया और 6 कंबल समेत तमाम बेडशीट रखे हुए थे. इसके साथ ही दिल्ली के एक बड़े होटल का सामान भी भरा पड़ा था. यह पूरा सामान मेरे शौहर चुराकर लाए थे और उन्होंने छिपाकर रख लिया था.
जब मैंने अपने शौहर से कहा कि चोरी करना गलत बात है और यह सामान सरकार का है, इसलिए हमें इसे लौटा देना चाहिए तो वह बुरी तरह भड़क गए. उन्होंने मुझे मंगलवार को चप्पल-जूतों से बुरी तरह पीटा. लेकिन मैंने अपने मोबाइल से रेलवे में यह शिकायत दर्ज कराई और जीआरपीएफ को बुलाकर रेलवे का सामान सौंपा. वहीं, रात को जब मुझे अपने शौहर से खतरा महसूस हुआ तो मैं चुपचाप एक गाड़ी करके अपने पीहर यानी कोटा शहर के लिए निकल आई.'' महिला ने एक वीडियो भी जारी किया:-
फरियादी महिला ने रेलवे के मोबाइल ऐप एक दर्ज कराई गई शिकायत का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. इस पर रेलवे की तरफ से लिखा गया है, ''श्रीमान जी शिकायकर्ता महिला अफसाना खान से संपर्क करने पर बताया कि मेरे घर में एक संदूक में रेलवे की 40 बेडशीट जो कुछ दक्षिण रेलवे की और कुछ अन्य रेलवे की हैं एवं 30 तौलिया व्हाइट कलर और 6 कंबल मिले हैं जो मेरे हस्बैंड ने चुराए हैं. उनका कहना है कि उन्होंने अपना एड्रेस हाउस नंबर 202 दत्ता कॉलोनी एयरपोर्ट रोड भोपाल बताया है. उक्त शिकायत को नोट किया गया है. शिकायत के संबंध में संत हिरदाराम नगर के निरीक्षक महोदय को नोट कराया और शिकायत पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.''
इनका कहना
सीनियर डिवीजन सिक्योरिटी कमिश्नर भोपाल प्रशांत यादव ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच के बाद उपरांत जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उसी हिसाब से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
जुर्माने और सजा का प्रावधान
बता दें कि अगर कोई भारतीय रेलवे का सामान चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट-1966 के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. रेलवे की प्रॉपर्टी को चुराने या नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना और जेल दोनों की सजा का प्रावधान होता है. इसके लिए एक से लेकर पांच साल तक के लिए जेल हो सकती है. वहीं, कम से कम जुर्माना एक हजार रुपए तक लग सकता है. अधिकतम जुर्माना रेलवे कोर्ट तय करती है.
नीरज चौधरी