संभ्रांत परिवार की महिला का अश्लील वीडियो वायरल, 3 रसूखदार भेजे गए जेल

MP News: वीडियो में संभ्रांत परिवार की महिला होने की बात सामने आने पर मामला गरमा गया. महिला और उनके परिवार को जब इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की.

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हाई-प्रोफाइल अश्लील वीडियो मामले में तीन रसूखदार गिरफ्तार. हाई-प्रोफाइल अश्लील वीडियो मामले में तीन रसूखदार गिरफ्तार.

उमेश रेवलिया

  • खरगोन ,
  • 24 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 5:26 PM IST

मध्य प्रदेश के खरगोन में एक संभ्रांत परिवार की महिला का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मचा दिया. वीडियो के वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए, जिससे जबरदस्त हंगामा हुआ. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन रसूखदार युवकों को गिरफ्तार कर लिया.

महिला की शिकायत पर पुलिस ने उद्योगपति, डॉक्टर और व्यापारी के बेटों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों पीयूष गुप्ता (33), आशीष सर्राफ (35) और आकाश मकवाना (40) के खिलाफ भारतीय नवीन संहिता की धारा 75, धारा 294, धारा 3/5 और आईटी एक्ट की धारा 67ए  के तहत मामला दर्ज किया गया. आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं और वीडियो की जांच की जा रही है.

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मामले ने पकड़ा तूल, थाने में हंगामा
वीडियो में संभ्रांत परिवार की महिला होने की बात सामने आने पर मामला गरमा गया. महिला और उनके परिवार को जब इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की. चूंकि तीनों आरोपी भी रसूखदार परिवारों से हैं, इसलिए मामला और संवेदनशील हो गया. वीडियो के वायरल होने से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर हंगामा किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

शांति भंग के आरोप में जेल
हंगामे के बाद कोतवाली थाने ने शांति भंग का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को एसडीएम खरगोन बीएस कलेश के समक्ष पेश किया. एसडीएम ने धारा 151 के तहत शांति भंग के मामले में तीनों को जेल भेज दिया.

पुलिस की कार्रवाई, जांच जारी
एडिशनल एसपी नरेंद्र रावत ने बताया, यह कोतवाली थाने का मामला है. हमें सूचना मिली कि एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सूचना के आधार पर हमने आरोपियों को थाने बुलाकर मामला दर्ज किया. बीएनएस की धारा 75, 294, 3/5, और आईटी एक्ट की धारा 67ए के तहत केस दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया गया है. वायरल वीडियो की जांच की जा रही है.” 

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