'आपके सपने बहुत बड़े हैं...' शादी को हुआ 1 साल और पत्नी ने एलिमनी में मांगे 5 करोड़, SC ने लगाई फटकार

कोर्ट ने पाया कि शादी को मुश्किल से एक ही साल हुआ है और पत्नी इसे खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपये मांग रही है. महिला की इस मांग पर कोर्ट ने चिंता जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि 5 करोड़ जैसी मांग न्यायोचित नहीं है और पत्नी को व्यावहारिक रुख अपनाना होगा.

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सुप्रीम कोर्ट की तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा कि 5 करोड़ मांगोगी तो आदेश सख्त होगा. (Photo- ITG) सुप्रीम कोर्ट की तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा कि 5 करोड़ मांगोगी तो आदेश सख्त होगा. (Photo- ITG)

सृष्टि ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 23 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 5:52 AM IST

सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक महिला ने एक साल तक चली शादी को तोड़ने के लिए पति से गुजारा-भत्ता के रूप में पांच करोड़ की मांग कर दी. कोर्ट ने इस मांग को “अवास्तविक” बताते हुए कड़ी चेतावनी दी. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के रुख पर अदालत “बहुत सख्त आदेश” देने के लिए मजबूर हो सकती है.

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सिर्फ एक साल चली शादी को खत्म करने के लिए पत्नी द्वारा 5 करोड़ रुपये की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चेतावनी जारी की है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में वापस जाने का निर्देश दिया है और कहा है कि अगर ऐसी मांग जारी रहती है तो अदालत "बहुत कड़ा आदेश" दे सकती है.

जस्टिस पारदीवाला की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि शादी मुश्किल से एक साल चली है और पत्नी की इतनी बड़ी रकम की मांग पर चिंता व्यक्त की. पति के वकील को संबोधित करते हुए जज ने कहा, "आप उसे (पत्नी) वापस बुलाकर गलती करेंगे. आप उसे रख नहीं पाएंगे. उसके सपने बहुत बड़े हैं."

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मांग को बताया अव्यवहारिक

कोर्ट ने 5 करोड़ रुपये की मांग को गैर-न्यायोचित बताया और कहा कि ऐसा रुख अपनाने से प्रतिकूल आदेश आ सकते हैं. जस्टिस पारदीवाला ने कहा, "अगर पत्नी का यही रुख रहने वाला है, तो हमें कुछ ऐसे आदेश पारित करने पड़ सकते हैं जो उसे पसंद न आएं. हम पत्नी से उम्मीद करते हैं कि वह उचित मांग रखे और इस मुकदमे को खत्म करे."

कोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, पति, जो एक अमेजन में इंजीनियर है, ने कानूनी विवाद को खत्म रने के लिए समझौते के रूप में 35 से 40 लाख रुपये की पेशकश की थी, लेकिन पत्नी ने इसे ठुकरा दिया. अदालत ने दोनों पक्षों को 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन सेंटर में पेश होने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट आने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.

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