नाबालिग छात्रा से कोचिंग संचालक ने किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

बूंदी जिले में एक नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में कोर्ट ने कोचिंग संचालक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का अपराध गंभीर है. इसी को देखते हुए अंतिम सांस तक आरोपी आरिफ अंसारी को अब जेल में रहना होगा.

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(प्रतिकात्मक फोटो) (प्रतिकात्मक फोटो)

aajtak.in

  • बूंदी,
  • 25 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 6:59 PM IST

राजस्थान के बूंदी जिले में एक नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में कोर्ट ने कोचिंग संचालक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 3 जनवरी 2021 को पीड़िता की मां ने स्थानीय थाने में आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था. 

गुरुवार को इस मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने फैसला सुनाते हुए कोचिंग संचालक आरिफ अंसारी को आजीवन कारावास व अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाते हुए ₹200000 के आर्थिक दंड की सजा सुनाई.

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रेप के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा

इस घटना को माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा भी गंभीर माना गया. कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का अपराध गंभीर है. इसी को देखते हुए अंतिम सांस तक आरोपी आरिफ अंसारी को अब जेल में रहना होगा.

इस मामले पर विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि पूरे प्रकरण में 3 जनवरी 2021 को पीड़िता की मां द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया था. जिसमें कोचिंग संचालक आरिफ अंसारी द्वारा लंबे समय से नाबालिक साथ उसी के कोचिंग सेंटर में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था. 

कोचिंग संचालक ने दिया था छात्रा के साथ रेप को अंजाम

पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए. कोचिंग संचालक आरिफ अंसारी को आजीवन कारावास अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाते हुए ₹200000 के आर्थिक दंड से आरोपी को दंडित किया है. इस पूरे प्रकरण में न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकोर द्वारा 44 दस्तावेज और 15 गवाह न्यायालय में प्रदर्शित किए गए हैं. 

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(रिपोर्ट- भवानी सिंह)

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