उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा निलंबित कर दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत भी दे दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई हो रही है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से सेंगर की सजा बरकरार रखने की अपील की है.
पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत मिलने के बाद भी सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता है.
सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कोर्ट में यह दलील भी कि पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम थी. इस मामले में अपील लंबित है. सीबीआई के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को निर्विवाद रूप से आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया. धारा 376 91) में न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम सजा आजीवन कारावास है. तुषार मेहता ने कहा कि धारा 376(2) के तहत न्यूनतम सजा 20 वर्ष है और अधिकतम सजा अभियुक्त के जैविक जीवन के अंत तक कारावास है. पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम थी, इसलिए यह मामला गंभीर सजा के अंतर्गत आएगा.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सेंगर सात साल से अधिक कैद में है. उसकी अपील पर सुनवाई में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है. सात बार इस मामले में डेट टलती रही. इस मामले में हाईकोर्ट को लगा कि अपील में इतना वक्त लग रहा है, तो ऐसे में सेंगर के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं. लेकिन सेंगर के खिलाफ पीड़िता के पिता की हत्या का मामला है, उसके खिलाफ भी अपील की गई है. अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हाईकोर्ट का ऑर्डर न्यायिक प्रक्रिया के आईने में कितना फिट है.
कुलदीप सेंगर के मामले में सुनवाई शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं. सीबीआई की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि यह केस धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया. ये मामला बहुत भयानक है. तुषार मेहता ने इस बात को लेकर भी चिंता जताई कि यह आगे चलकर और मामलों में भी नजीर बनेगा. सीबीआई के वकील ने ये भी कहा कि सेंगर एक जनप्रतिनिधि भी था.
सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव रेप केस के सजायाफ्ता कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत पर सुनवाई होनी है. सेंगर मामले को लेकर सामाजिक संगठनों में आक्रोश है. महिला कांग्रेस भी इसके खिलाफ अब खुलकर उतर आई है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले महिला कांग्रेस समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट किया.
उन्नाव रेप में सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. सीजेआई की अगुवाई वाली अवकाशकालीन बेंच इस पर सुनवाई करेगी.
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाश कालीन बेंच सुनवाई करेगी. इस बेंच की अगुवाई सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं. सीजेआई की अगुवाई वाली इस बेंच में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल हैं.