मुंबईः पांच साल की बेटी से ऐसी हरकत...पिता को मिली 5 साल की सजा

मुंबई की एक विशेष अदालत ने बेटी के प्राइवेट पार्ट को छूने के आरोप में पिता को 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कहा कि अदालत में पेश की गई दलीलों में कोई दम नहीं है.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

विद्या

  • मुंबई,
  • 18 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 2:22 PM IST
  • पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने सुनाई सजा
  • पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी FIR

मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक पिता को अपनी 5 साल की बेटी के प्राइवेट पार्ट को बार-बार छूने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है. केस की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एचसी शेंडे ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता पर कोई शारीरिक या प्रत्यक्ष हमला नहीं किया. पीड़िता को कोई चोट भी नहीं आई, लेकिन फिर भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. 

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आरोपी के पिता ने अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताया था कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में बिलीरुबिन (bilirubin) बढ़ने से इचिंग संबंधी कोई परेशानी थी, इसलिए उसके बेटे ने छुआ होगा. इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर ने भी बिलीरुबिन बढ़ने की बात कही थी. लेकिन कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए कहा कि डॉक्टर ने ये भी कहा था कि अगर बिलीरुबिन में बढ़ोतरी हुई है तो पूरे शरीर में खुजली होनी चाहिए.

बता दें कि पीड़िता के शिक्षक ने नोटिस किया कि पीड़िता को एक अजीब सी आदत है. इस संबंध में उसकी मां से पूछा गया, तो उन्होंने बेटी से इस बारे में जानकारी ली. 5 साल की बच्ची ने कहा कि पिता ने मुझे यहां छुआ और वह रोने लगी.

पीड़िता की मां को जब इस बात पर विश्वास नहीं हुआ तो वह अपनी बेटी को बेबी सिटिंग सेंटर लेकर गईं, जहां उसे देखरेख के लिए छोड़ा जाता था. सेंटर की इंचार्ज से बच्ची की आदत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में बच्ची से ही बात करें, उसे भरोसे में लें.

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इसके बाद 22 जनवरी 2019 को बच्ची की मां ने मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई.

वहीं, अदालत में बच्ची के पिता ने कहा कि उसकी पत्नी की दो लोगों के साथ दोस्ती है. वह देर रात तक उनसे बातें करती है. बच्ची पर ध्यान नहीं देती. इसे लेकर कई बार उन दोनों के बीच झगड़ा हो चुका है. इतना ही नहीं, आरोपी पिता ने कहा कि उसकी पत्नी उसे छोड़ना चाहती थी. उसने एक बार सबक सिखाने की धमकी भी दी थी. आरोपी ने कहा कि मैंने कभी भी अपनी बेटी को पीटा तक नहीं है, मुझे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है.

कोर्ट ने कहा कि पीड़िता, उसकी मां, स्कूल टीचर और बेबी सिटिंग इंचार्ज महिला की गवाही मिलती जुलती है. वहीं पीड़िता का ये भी कहना है कि उसका पिता उसके प्राइवेट पार्ट को छूता था और फिर  धमकी देता था कि अगर वह किसी को बताएगी, तो वह उसे 20 बार सिट अप की सजा देगा.

अदालत ने यह भी कहा कि 5 साल की बच्ची ने अपने माता-पिता के बीच किसी भी तरह के झगड़े के बारे में बात नहीं की थी. कोर्ट ने बचाव पक्ष की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए आरोपी को 5 साल की सजा सुना दी.

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