नजरबंद कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार को 2 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है. मतलब ये कि फिलहाल सबसे बड़ी अदालत से उमर अब्दुल्ला को कोई राहत नहीं है. उमर के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से रिहाई की बार-बार अपील की लेकिन सर्वोच्च अदालत का यही कहना था वो गेस्ट हाउस में हैं जेल में नहीं. देखें वीडियो.
The Supreme Court on Friday issued a notice the Centre and Jammu and Kashmir administration over the detention of former Chief Minister Omar Abdullah under the Public Safety Act (PSA).