नैनीताल में पर्यटकों के लिए हिल ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी या नहीं? जानें नया अपडेट

कुछ दिन पहले खबर थी कि नैनीताल पुलिस अन्य राज्यों से आने वाले वाहन चालकों के लिए हिल ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी करने की योजना बना रही है. हालांकि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने कहा इस खबर को भ्रामक बताया है. उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

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हैवी हिल ड्राइविंग लाइसेंस हैवी हिल ड्राइविंग लाइसेंस

aajtak.in

  • नैनीताल,
  • 16 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 11:22 AM IST

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पर्यटकों के पास हैवी हिल ड्राइविंग लाइसेंस होने पर ही वाहनों को एंट्री की परमिशन वाली खबर को भ्रामक करार दिया गया है. नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने कहा कि इस तरह की कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है. बता दें, कुछ दिन पहले खबर थी कि नैनीताल पुलिस अन्य राज्यों से आने वाले वाहन चालकों के लिए हिल ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी करने की योजना बना रही है. इसे आगामी पर्यटक सीजन से पूर्व लागू करने का विचार किया जा रहा है.

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हालांकि, जिले के एसएसपी पंकज भट्ट ने इस पूरे मामले पर कहा कि बेझिझक होकर पर्यटक नैनीताल और नैनीताल से होकर कुमाऊ की तरफ आ सकते हैं. ऐसी कोई भी गाइडलाइन नैनीताल पुलिस की ओर से नहीं जारी की गई है. उन्होंने बताया कि यह गाइडलाइन हैवी व्हीकल पर लागू होती है. 

पंकज भट्ट का कहना है कि यह गाइडलाइन हैवी व्हीकल पर लागू होती है, लेकिन छोटे किसी भी वाहन पर ऐसी गाइडलाइन पुलिस की ओर से जारी नहीं की गई. हैवी हिल ड्राइविंग लाइसेंस केवल पहाड़ों में चलने वाले भारी वाहनों के चालकों के लिए है. फिलहाल नैनीताल में आने वाले पर्यटकों के लिए किसी भी प्रकार के हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जो भी निर्णय होंगे उसको सार्वजनिक किया जाएगा. 

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नैनीताल जिले के आरटीओ संदीप सिंह का कहना है कि कमर्शियल व्हीकल में तो हिल और प्लेन का प्रावधान है लेकिन प्राइवेट वाहन चालक के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है. अगर प्राइवेट लाइसेंस धारक जिसके पास लाइट मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस है, वह कमर्शियल लाइट मोटर व्हीकल चलाना चाहता है तो उसके लाइसेंस में यह प्रावधान है कि उसको हिल लाइसेंस जारी किया जा सकता है. हालांकि, सामान्य तौर पर प्राइवेट वाहन चालकों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.

(राहुल सिंह दरम्वाल के इनपुट के साथ)

 

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