यूपी में कोविड ड्यूटी पर मरने वालों के आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपये, आदेश जारी

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोविड ड्यूटी (Covid Duty) के दौरान कोरोना संक्रमण से मरने वालों के आश्रितों को 50 लाख की अनुग्रह राशि देने का आदेश जारी किया है. कोविड संक्रमण से मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी होने पर ये अनुग्रह राशि दी जाएगी.

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Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath (फाइल फोटो) Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath (फाइल फोटो)

समर्थ श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 09 मई 2021,
  • अपडेटेड 12:38 PM IST

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मरने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है. योगी सरकार ने यूपी में कोविड ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्यकर्मियों की मृत्यु होने पर 50 लाख की अनुग्रह राशि देने का आदेश जारी किया है.

ग्राम्य विकास आयुक्त ने अनुग्रह राशि के संबंध में ग्राम विकास विभाग का आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया कि कोविड-19 की रोकथाम, उपचार एवं संबंधित ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होने से मृतक ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के परिजनों को एकमुश्त अनुग्रह राशि 50 लाख रुपये मिलेगी.

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Rs 50 lakh to the kin of Covid warriors who succumbed during Covid-19 duty


कोविड संक्रमण से मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी होने पर अनुग्रह राशि दी जाएगी. ग्राम विकास विभाग के सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, स्वायत्तशासी संस्थाओं के ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर मरने वाले कर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि मिलेगी. जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत करने के बाद अनुग्रह धनराशि मिलेगी. राजस्व विभाग के शासनादेश के क्रम में आयुक्त ग्राम्य विकास ने समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं.
 

 

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