कोरोना के नए प्रतिबंधों के साए में वाराणसी, घाटों से लेकर सार्वजनिक समारोहों तक बदल गए नियम

वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर लोगों का जाना आंशिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है. 11 अप्रैल को जारी की गई नई गाइडलाइन के बाद वाराणसी में दिन में भी प्रतिबंध लागू होंगे.

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बनारस, उत्तर प्रदेश (फाइल फोटो) बनारस, उत्तर प्रदेश (फाइल फोटो)

रोशन जायसवाल

  • बनारस ,
  • 12 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 12:01 PM IST
  • घाटों पर सामान्य लोगों का जाना हुआ सीमित
  • सार्वजनिक समारोहों में पचास से अधिक लोग नहीं
  • सार्वजनिक स्थलों को 4 बजे बंद कर दिया जाएगा

वाराणसी में दिन-प्रतिदिन बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सभी घाटों और सभी प्रकार के सामाजिक स्थानों पर आवागमन को सीमित रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है. 11अप्रैल को जारी की गई नई गाइडलाइन में सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में इकट्ठा होने से संबंधित नई व्यवस्था निर्धारित की गई है.

घाटों पर सामान्य लोगों का जाना प्रतिबंधित

सभी घाटों पर सुबह 06.00 बजे से पहले और शाम 04.00 बजे के बाद आम नागरिकों के जाने रोक दी गया है. हालांकि घाट की आरती में शामिल होने वाले आरती आयोजक, अर्चक, घाट पर स्थित घरों के सदस्य, नाविक, नाव से यात्रा करने वाले पर्यटक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. साथ ही अन्तिम संस्कार करने वाले तथा इससे जुड़े हुए लोग भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

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100 से घट कर अब 50 लोग हीं इकट्ठा हो सकेंगे

किसी भी बन्द स्थान या कमरे में 50 लोगों तथा खुले स्थानों पर अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की कैप लगा दी गई है. पहले बंद हॉल में 100 और खुले में 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति हुआ करती थी. इसके अलावा इन जगहों पर फेस माॅस्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर, हैण्ड वाश आदि को अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही धार्मिक स्थलों पर रात 9 बजे के बाद जाना मना है. किसी भी जनसामान्य का धार्मिक स्थलों के आसपास या धार्मिक स्थलों के अन्दर जाना प्रतिबंधित है.

विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक पार्क 4 बजे तक हीं खुले रहेंगे

विकास प्राधिकरण, नगर निगम, खेल विभाग, सार्वजनिक पार्क, स्टेडियम शाम 04.00 बजे के बाद बंद कर दिये जाएंगे. इन जगहों पर सुबह 6 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद आम लोगों का जाना मना है. नाईट कर्फ्यू में आम लोगों का घर से बाहर निकलना रात 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है.

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एहतियातन बरतने की अपील

जनसामान्य से अपील की गई है की हर एक व्यक्ति मास्क जरूर लगाए और 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करे. इसके आलावा महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का भी पालन करे. उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी.

 

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