मैनपुरी में ढहाया गया समाजवादी पार्टी का दफ्तर, अब यहां प्रशासन बनवाएगा कॉम्प्लेक्स

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में समाजवादी पार्टी का कार्यालय बुलडोजर से ढहा दिया गया. प्रशासन का कहना है कि सपा ने नियमों का उल्लंघन किया है. वहीं सपा नेताओं का कहना है कि ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है. मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

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सपा कार्यालय पर चला बुलडोजर. सपा कार्यालय पर चला बुलडोजर.

पुष्पेंद्र सिंह

  • मैनपुरी,
  • 30 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 6:52 AM IST

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में प्रशासन ने कुछ दिन पहले खाली कराए गए पुराने सपा कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया गया. इस कार्रवाई को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है.

मैनपुरी में पुराने सपा कार्यालय पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. मुलायम के गढ़ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यालय को प्रशासन ने खाली करवाकर उसमें ताले भी डाल दिए थे. इसके बाद सपा की ओर से मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, लेकिन गुरुवार को ही सपा के पुराने कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया गया. उच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका में भी अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाई है.

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क्या है पूरा मामला

मैनपुरी नगर के देवी रोड पर नगर पालिका के नजदीक समाजवादी पार्टी का पुराना नगर कार्यालय था. सपा का पुराना कार्यालय जिस जगह बना हुआ था, वो जगह जिला पंचायत ने 2004 में आवंटित की थी. 9 सितंबर को पुराने सपा कार्यालय पर नोटिस चस्पा कराया गया था, नोटिस में लिखा था कि सपा नगर कार्यालय के लिए जिला पंचायत की जमीन पर बने दो कक्षों का आवंटन किया गया था.

कार्यालय दूसरी जगह बनने से 5 सितंबर को ये पट्टा खारिज कर दिया गया है. इसलिए कार्यालय को दो दिन में खाली करा दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी सपाइयों ने कार्यालय खाली नहीं किया तो प्रशासनिक अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ सपा कार्यालय को खाली कराने पहुंचे और कार्यालय खाली करवाकर ताले डाल दिए गए.

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इस मामले को लेकर सपा के पूर्व सदर विधायक राजू यादव कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय भी पहुंचे थे, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली, तब सपा ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए याचिका दायर की. हाईकोर्ट की तरफ से अभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई. तब तक सपा के पुराने कार्यालय पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया.

क्या बोले जिला पंचायत अधिकारी

जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ओपी सिंह ने बताया कि 1994 में दस साल के लिए पट्टा दिया गया था. फिर सपा कार्यालय के लिए 90 साल का पट्टा हुआ था, तब पार्टी का नया कार्यालय नहीं बना था.

उनका कहना है कि इस मामले में नियमों का उल्लंघन किया गया है और कार्यालय दूसरी जगह बनाने पर ये कार्रवाई की गई है. 9 सितंबर को शासन के निर्देश पर कार्यालय खाली करने के नोटिस दिए गए थे. नया कार्यालय बन जाने के बाद जिला पंचायत की जमीन खाली कराई है. यहां जिला पंचायत अपना काम्प्लेक्स बनाएगी.

मामले को लेकर क्या बोली सपा

इस मामले को लेकर सपा नेताओं का कहना है कि कार्यालय के लिए हमें 99 साल का पट्टा दिया गया था. इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है. ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है.

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