लखनऊ: यूपी विधानसभा सचिवालय में जींस-टी शर्ट बैन, सादे कपड़े पहनने होंगे

उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अब कर्मचारी और अधिकारी जींस-टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे. संयुक्त सचिव नरेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सचिवालय की गरिमा के उपयुक्त ही कपड़े पहनकर कर्मचारी एंट्री लें.

Advertisement
उत्तर प्रदेश विधानसभा (फाइल फोटो) उत्तर प्रदेश विधानसभा (फाइल फोटो)

समर्थ श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 17 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 3:06 PM IST
  • जींस-टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे कर्मचारी दफ्तर
  • सादे कपड़े पहनकर आएं कर्मचारी-अधिकारी
  • पहले भी जारी हो चुका है आदेश

उत्तर प्रदेश के विधानसभा सचिवालय में जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है. संयुक्त सचिव नरेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कर्मचारी और अधिकारियों को नसीहत दी गई है कि वे जींस और टी शर्ट पहनकर सचिवालय में न आएं. उनसे यह भी कहा गया है कि वे सचिवालय की गरिमा के अनुरूप ही कपड़े पहनकर आएं.

Advertisement

दरअसल लखनऊ के विधानसभा सचिवालय में सैकड़ों कर्मचारी कार्य करते हैं. इस दौरान विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव नरेंद्र कुमार मिश्रा ने आदेश जारी किया है.आदेश में सचिवालय के अंदर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जींस और टी-शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है. आदेश के मुताबिक कर्मयारियों और अधिकारियों को सादे कपड़े पहनने होंगे.

विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव नरेंद्र कुमार के मुताबिक इस आदेश को पहले से ही कई बार लोगों को बताया गया है. इसके बारे में लगातार आगाह किया जाता रहा है. विधानसभा सम्मानित जगह है. ऐसे में सभी कर्मचारी और अधिकारी उसी गरिमा का पालन करते हुए कपड़ों को पहने. यह आदेश उसी परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया है.

महाराष्ट्र: ऑफिस में सरकारी कर्मियों के लिए ड्रेस कोड, जींस-टी शर्ट पर रोक 

संयुक्त सचिव की ओर से जारी आदेश.



महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में भी बैन है जींस-टी शर्ट

Advertisement

इससे पहले महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया था. महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दफ्तर में टी शर्ट, जींस और चप्पल पहनने पर रोक लगा दी थी. कर्मचारियों को गहरे रंग, कढ़ाई और फोटो वाले कपड़े भी नहीं पहनने की हिदायत दी थी. 

यह भी पढ़ें-

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement