पंजाबी सिंगर करण औजला के शो के आयोजकों पर लगा 1 करोड़ 15 लाख का जुर्माना... जानें पूरा मामला

शो के आयोजकों को 1 करोड़ 15 लाख 50 हजार 191 रुपये का विज्ञापन शुल्क चुकाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए उन्हें 10 दिन का समय दिया गया है. यदि तय समय में भुगतान नहीं किया गया तो 18 फीसदी सालाना ब्याज भी लागू होगा.

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पंजाबी सिंगर करण औजला (फाइल फोटो) पंजाबी सिंगर करण औजला (फाइल फोटो)

अमन भारद्वाज

  • चंडीगढ़,
  • 13 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 6:16 PM IST

चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में 7 दिसंबर को हुए पंजाबी सिंगर करण औजला के शो के आयोजकों को बिना मंजूरी 916 वर्ग फुट क्षेत्रफल के 9 होर्डिंग्स और बैनर लगाना भारी पड़ गया है. कारण, अब शो के आयोजकों को 1 करोड़ 15 लाख 50 हजार 191 रुपये का विज्ञापन शुल्क चुकाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए उन्हें 10 दिन का समय दिया गया है. यदि तय समय में भुगतान नहीं किया गया तो 18 फीसदी सालाना ब्याज भी लागू होगा. 

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नगर निगम ने संबंधित एजेंसी को निर्देशित किया है कि तय समय में भुगतान न करने पर नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नोटिस के अनुसार, होर्डिंग्स/बैनर चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश, 1954 के तहत बिना अनुमति लगाए गए, जो नियमों का उल्लंघन है. विज्ञापन शुल्क की गणना के अनुसार यह राशि निर्धारित की गई है.

दरअसल, M/S स्कोप एंटरटेनमेंट और टीम एंटरटेनमेंट इनोवेशन को भेजे नोटिस में नगर निगम ने कहा, "916 वर्ग फीट के कुल क्षेत्रफल वाले विभिन्न आकारों के नौ बोर्ड/बैनर/होर्डिंग्स, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सेक्टर 34 के प्रदर्शनी मैदान में प्रदर्शित पाए गए और चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश, 1954 के मानदंडों का उल्लंघन किया गया. इस प्रकार आप इस उल्लंघन के कारण जुर्माना के साथ-साथ विज्ञापन शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं."

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नोटिस में बताया गया है कि चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश, 1954 के खंड संख्या 4 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति मुख्य प्रशासक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी भूमि/भवन, दीवार, होल्डिंग या संरचना पर कोई भी विज्ञापन, चाहे वह मौजूद हो या नहीं, नहीं लगा सकता, प्रदर्शित नहीं कर सकता, लगा नहीं सकता या रख नहीं सकता.

नोटिस में कहा गया है, "इसलिए आपको विज्ञापन शुल्क, जुर्माना, ब्याज और जीएसटी के रूप में 1,15,60,191 रुपये जमा करने का निर्देश दिया जाता है. आपको 17 दिसंबर तक राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर मौजूदा नियमों/कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. यदि निर्धारित अवधि के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो विज्ञापन शुल्क और जुर्माने पर सालाना 18% की दर से ब्याज लगाया जाएगा."

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