वक्फ संशोधन बिल 2025 के तहत वक्फ बोर्ड को छह महीने के अंदर हर संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा. सरकार का कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार की रोकथाम होगी., देशभर में वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवाद लगातार सामने आते रहे हैं, जिनमें गलत वर्गीकरण, अवैध बिक्री और कम किराये पर देने के मामले शामिल हैं.