AGR बकाया विवाद: वोडाफोन-आइडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को करेगा सुनवाई

वोडाफोन-आइडिया ने AGR की 9450 करोड़ रुपये की मांग को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कंपनी का कहना है कि 2017 तक की AGR देनदारियों में खामियां हैं और विलय से पहले की देनदारियां भी गलत तरीके से शामिल की गई हैं.

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सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई करेगा. (File Photo: PTI) सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई करेगा. (File Photo: PTI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 19 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 4:24 PM IST

वोडाफोन-आइडिया की ओर से AGR की मांग को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को सुनवाई करेगा. सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में 9,450 करोड़ रुपये की AGR मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगी.

शुक्रवार को सुनवाई करेगा कोर्ट

याचिकाकर्ता और सरकार, दोनों ने कहा है कि वे इस मामले पर एक समाधान चाहते हैं. इसके बाद कोर्ट वोडाफोन की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया. अब इस मामले पर अगले शुक्रवार को सुनवाई होगी.

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दरअसल, वोडाफोन-आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दूरसंचार विभाग (DOT) की ओर से AGR की देनदारी की मांग को चुनौती दी है. कंपनी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए फैसले में वर्ष 2017 तक की AGR देनदारियों को अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं.

विलय से पहले की देनदारियों को भी किया शामिल

इसके अलावा, इसमें वोडाफोन-आइडिया के विलय से पहले की देनदारियों को भी शामिल कर लिया गया है. कंपनी का कहना है कि DOT ने AGR के बकाया में कुल 9,450 करोड़ रुपये की मांग की है. इसमें विलय से पहले वोडाफोन समूह की देनदारियों के लिए 5,675 करोड़ रुपये और विलय के बाद बनी इकाई के वित्त वर्ष 2018-19 के बकाया के लिए 2,774 करोड़ रुपये शामिल किए गए हैं.

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